बोनी कपूर और प्रभुदेवा के खिलाफ मेरठ की अदालत से जारी है वारंट

कापीराइट एक्ट के उल्लंघन पर दर्ज कराया गया है मुकदमा

मेरठ की सीजेएम कोर्ट से जारी जमानती वारंट पर राहत पाने के लिए एक्टर सलमान खान, एक्ट्रेस श्रीदेवी, निर्माता-निर्देशक बोनी कपूर और प्रभुदेवा इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में आ पहुंचे हैं। मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 30 मार्च नियत की है। इन सभी पर आपराधिक षडयंत्र करने तथा कापीराइट एक्ट के उल्लंघन के आरोप में सीजेएम मेरठ की अदालत में आपराधिक मुकदमा कायम हुआ है। कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। इसे याचिका में चुनौती दी गयी है।

वांटेड मूवी से जुड़ा है मामला

यह आदेश जस्टिस ओम प्रकाश सप्तम ने दिया है। मेरठ के लेखक बीरबल सिंह राणा ने 2004 में राजाभाई आईपीएस कहानी लिखी थी। इसका कापीराइट भी उनके पास है। श्री सिंह का दावा है कि बोनी कपूर ने वांटेड मूवी उसकी कहानी पर बनाया है। 17 जुलाई 10 को एसीजेएम मेरठ ने याचियों को सम्मन जारी किया। हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी किया। याचीगण का कहना है कि वांटेड मूवी तेलगू फिल्म पोकिन की कापी है। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में डीवीडी या सीडी दाखिल नहीं की है। जिससे मूल कहानी का मिलान किया जा सके। इसलिए समन आदेश रद किया जाय। याचिका की सुनवाई 30 मार्च के लिए स्थगित हो गयी है।