चंदौली के निलंबित एआरटीओ आरएस यादव की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) की अदालत ने की खारिज

भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे चंदौली के निलंबित एआरटीओ आरएस यादव की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी। जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए निलंबित एआरटीओ को जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में पीडि़त ट्रक चालक तथा अन्य आरोपियों के बयान तथा विवेचना के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर एआरटीओ की जमानत याचिका निरस्त करने की अपील की। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी एआरटीओ के खिलाफ दर्ज मुकदमा असत्य तथा निराधार है। घटना के वक्त वे न तो मौके पर मौजूद थे और न ही उनसे किसी भी आरोपियों से संबंध ही हैं। मौके पर मिले सरकारी गाड़ी से भी उनका कोई वास्ता नहीं है। एआरटीओ के खिलाफ न तो आय से अधिक संपत्ति की और न ही आयकर विभाग की जांच हो रही है। उनके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाया गया है।