अंतरिम रोक लगाई जाती
श्रुति द्वारा डेट्स का हवाला देकर एक तमिल-तेलुगु फिल्म नहीं करने का फैसला करना उन्हें अब महंगा पड़ रहा है. शायद श्रुति को भी नहीं पता होगा कि उनके खिलाफ इतना सख्त कदम उठाया जायेगा और मामला यहां तक पहुंच जायेगा. जानकारी के मुताबिक शहर दीवानी अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश ने ‘पिक्चर हाउस मीडिया लिमिटेड’ द्वारा 25 मार्च को दायर याचिका पर आदेश पारित किया. अदालत के मुताबिक अब अभिनेत्री पर ‘पिक्चर हाउस मीडिया लिमिटेड’ की फिल्म की शूटिंग पूरी होने से पहले किसी अन्य फिल्म में अभिनय का प्रस्ताव स्वीकार करने पर अंतरिम रोक लगाई जाती है. जिससे अब अभिनेत्री श्रुति हासन को आठ अप्रैल तक समझौते में लिखे कार्यों का पालन करना होगा. वह इस फिल्म की शूटिंग के बाद ही अब कोई प्रस्ताव स्वीकार कर सकती हैं.
कंपनी श्रुति से खफा हो गयी
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री श्रुति हसन ने इस द्विभाषीय फिल्म में काम करने के लिए संविदात्मक समझौता कर लिया था, लेकिन बाद में वह मुकर गयीं. वह एक ही समय पर दो फिल्मों की शूटिंग का हवाला देकर इस परियोजना से पीछे हट गईं, जो कि एक फिल्मी बहाना है. जिससे कंपनी श्रुति से खफा हो गयी. इसके बाद ही कंपनी ने दावा किया है कि श्रुति के गैरपेशेवर रुख के कारण कंपनी को समय, धन, प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है. इस संबंध में जारी बयान के मुताबिक पिक्चरहाउस मीडिया ने इस तरह के गैरपेशेवर रवैये को फिर नहीं दोहराने और हितधारकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रुति के खिलाफ दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में कार्यवाही की थी.
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