- मामले में 19 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

- हाईकोर्ट ने राकेश रोशन के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने के दिए आदेश

NANITAAL: हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राकेश रोशन की गिरफ्तारी पर क्9 सितंबर तक रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस को किसी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई भी क्9 सितंबर को नियत की गई है।

कॉपीराइट एक्ट उल्लंघन का आरोप

देहरादून निवासी रुपनारायण सोनकर ने देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने फिल्म निर्माता राकेश रोशन पर बेटे ऋतिक रोशन की अभिनीत फिल्म कृष-थ्री की पटकथा में कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। कहा था कि फिल्म में उनके उपन्यास सुअरदान की कहानी को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। इस मामले में देहरादून पुलिस ने फिल्मकार राकेश रोशन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इससे पहले भी यह विवाद तब चर्चा में आया था, जब लखनऊ की कोर्ट में साहित्यकार सोनकर द्वारा इसी मामले को लेकर सिविल शूट दायर किया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

फिल्मकार ने आरोप बताए निराधार

इसके बाद साहित्यकार रूपनारायण ने देहरादून में कॉपी राइट उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया। फिल्मकार राकेश रोशन ने इस प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए गए हैं। फिल्म की पटकथा उनकी मौलिक रचना है और जो भी दृश्य दिखाए गए हैं, वह स्वनिर्मित हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद राकेश रोशन की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाते हुए साफ किया कि तय तिथि तक पुलिस किसी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।