DEHRADUN: राज्य महिला आयोग ने कम उम्र की बच्चियों के साथ हो रहीं दुराचार की घटनाओं पर कड़ा संज्ञान लेते हुए ऐसे मामलों में अपराधियों को मृत्युदंड देने की सिफारिश की है। आयोग ने हरियाणा की तरह उत्तराखंड में भी आईपीसी की धारा और पोक्सो एक्ट में संशोधन करने की मांग की है।

 

पोक्सो एक्ट में संशोधन की मांग

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सरोजनी कैंतुरा की ओर से राज्य के सीएम और राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि हरियाणा ने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुराचार के अपराधियों को मृत्युदंड देने का कानून बनाया है। उत्तराखंड में भी 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुराचार के मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार को चाहिए कि वह भी हरियाणा सरकार की तरह ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड देने का कानून बनाये। आयोग ने इसके लिए आईपीसी की संबंधित धारा और पोक्सो एक्ट 2012 में जरूरी संशोधन करने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि जिस तरह से बच्चियों और बालकों के साथ दुराचार की घटनाएं बढ़ रही हैं वह बेहद गंभीर है। सख्त कानून बनाने से ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है।