- जीएसटी को लेकर दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट ऑफिस से दूर हुए पब्लिक के कंफ्यूजन

- एक्सप‌र्ट्स ने दिए सैकड़ों कॉलर्स के जवाब, बताई टैक्स से जुड़ी बारीकियां

GORAKHPUR: एक जुलाई से लागू होने जा रहे जीएसटी यानी गुड्स सर्विसेज टैक्स को लेकर पब्लिक से लेकर विभिन्न व्यापारी वर्ग के मन में कई तरह के सवाल हैं। कुछ इसे लेकर उत्सुक हैं तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसे लेकर कंफ्यूज चल रहे हैं। खासकर छोटे व्यापारी इसे लेकर खासे पशोपेश में हैं। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने ऐसे ही लोगों की शंका दूर की। एक्सप‌र्ट्स के थ्रू स्टूडेंट्स से लेकर व्यापारी वर्ग के सवालों के जवाब दिए गए। इस दौरान दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ऑफिस में जीएसटी को लेकर सैकड़ों कॉल्स आए जिनका जवाब दे विभिन्न व्यापार वर्ग के एक्सप‌र्ट्स ने कॉलर्स के सभी कंफ्यूजन दूर किए।

ये आए सवाल

सवाल - सर, एक जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है। राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रीति पांडेय, टीचर, बेतियाहाता

दुर्गेश जायसवाल (सीए) - देखिए, जीएसटी लागू होने से राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रह जाएगा। जो सेल्स और वैल्यू ऐडेड टैक्स थे, वह एक हो चुके हैं। कुल 17 तरह के टैक्सेज थे, जो अब एक टैक्स जीएसटी के रूप में हो जाएगा।

मैंने बीकॉम किया है। जीएसटी कोर्स करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए ?

अरविंद शर्मा, स्टूडेंट, राजेंद्रनगर

दुर्गेश जायसवाल (सीए) - जीएसटी में बहुत बड़ा स्कोप है। जीएसटी एक्सपर्ट के रूप में आप अपना कॅरियर संवार सकते हैं। आज की डेट में बहुत डिमांड है। बीकॉम, एमकॉम और एमबीए क्वालिफायड स्टूडेंट्स जीएसटी के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट के रूप में वह लोगों को सुझाव दे सकते हैं।

सवाल- सर मेरी जनरल मर्चेट की दुकान है। जीएसटी एक जुलाई से लागू हो रहा है। मेरा जो पहले का स्टॉक है उसका क्या करेंगे?

प्रभाकर, शॉपकीपर, साहबगंज

सीता राम जायसवाल (किराना स्टोर्स एक्सपर्ट)- चिंता करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी दुकान का टर्नओवर 20 लाख है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपने स्टॉक का डेटा मेंटेन करते थे, वैसे ही करते रहिए। जो पहले आठ लाख रुपए टर्नओवर था। सेल्स टैक्स के लिए वह अब जीएसटी के रूप में 20 लाख रुपए हो गया है। अगर इससे ऊपर का टर्नओवर है तो समाधान योजना के तहत आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा टैक्स जमा कर सकते हैं।

सवाल - सर, जीएसटी लागू हो रहा है। सोना चांदी सस्ते होंगे या फिर महंगे?

शहदाब, बेनीगंज

वैभव सरार्फ, (ज्वेलरी एक्सपर्ट) - देखिए, जीएसटी लागू होने से निश्चित तौर पर सोने चांदी का रेट बढ़ेगा। पहले सोने पर एक प्रतिशत वैट, एक प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगती थी। लेकिन अब जीएसटी के रूप में सीधे तीन प्रतिशत टैक्स लगेगा इसलिए रेट बढ़ना तय है।

सवाल- मेरी स्टेशनरी की दुकान है। जीएसटी को लेकर में बहुत कंफ्यूजन में हूं। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं।

श्याम कुमार कश्यप, स्टेशनरी शॉपकीपर

दुर्गेश जायसवाल, (एक्सपर्ट सीए) - किसी भी व्यापारी को इसे लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की अफवाहों पर भी ध्यान न दें। पहले जहां आठ लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले व्यवसायी सेल्स टैक्स जमा करते थे। वहीं अब व्यापारी को सिर्फ एक प्रकार का टैक्स यानी जीएसटी देना होगा। ये वही व्यापारी देगा जिसका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर होगा। बस अपने रिकॉ‌र्ड्स मेंटेन रखे। हां, इतना है जो 26 से 75 लाख रुपए के र्टनओवर वालों को समाधान योजना के तहत 0.5 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। लेकिन 75 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो सीधे गुड्स सर्विसेज टैक्स के दायरे में आ जाएंगे जिसे जमा करना ही होगा।

इन लोगों ने पूछे सवाल

- प्रिंस जायसवाल, तारामंडल

- ऋषि अग्रवाल, गोरखनाथ

- केवी शंकर, विंध्यवासिनी नगर

- मदन मोहन, बेलीपार

- विशाल गुप्ता, साहबगंज