चिप पाए जाने पर तीन पेट्रोल पंपों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा

घटतौली के चलते दो पंपों पर लगाया गया जुर्माना

ALLAHABAD: चिप लगाकर पेट्रोल चोरी करना पंप संचालकों को महंगा पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने पंप मालिकों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करा दिया है। पिछले दिनों चली छापेमारी में इन पंपों में एक्स्ट्रा डिवाइस (चिप)) पाई गई थी। दो अन्य फिलिंग स्टेशन पर घटतौली पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया है।

मई-जून में चली थी ड्राइव

लखनऊ में पेट्रोल पंप में एक्स्ट्रा डिवाइस मिलने पर सरकार के आदेश से पूरे प्रदेश में छापेमारी की गई थी। मई-जून में चली इस ड्राइव में इलाहाबाद के तीन फिलिंग स्टेशन की पंप यूनिट में अतिरिक्त कार्य (चिप या डिवाइस)) पाई गई थी। इनके खिलाफ जिला प्रशासन ने कोर्ट केस दायर किया है और साथ ही संबंधित तेल कंपनी को रिपोर्ट भेजी है। बताया जा रहा है कि इनके लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं।

इनमें मिली थी घटतौली

दो अन्य पंपों पर घटतौली मिली थी। यहां ग्राहकों से पूरा पैसा लेकर उन्हें मानक से कम तेल दिया जा रहा था। प्रशासन ने दोनों पंपों पर 20-20 हजार रुपए का शमन शुल्क लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने पर भविष्य में छापे की कार्रवाई जारी रहेगी।

इनमें मिली थी एक्स्ट्रा डिवाइस

मधु आटो सर्विसेज अंदावा

शिवा फिलिंग स्टेशन कोरांव

मेसर्स कृष्णा शांति हाइवे सर्विसेज बरौत

यहां मिली थी घटतौली

शहीद अजय पेट्रोलियम सर्विसेज गौहनिया

मंगलम सर्विस स्टेशन स्टैनली रोड

जिन पांच पंपों में कमी पाई गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। दो के खिलाफ शमन शुल्क और तीन के खिलाफ कोर्ट केस दायर किया गया है। संबंधित तेल कंपनी को रिपोर्ट भेज दी गई है।

सत्येंद्र राय, एआरओ, जिला पूर्ति विभाग