RANCHI: चारा घोटाले में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 31 अभियुक्तों पर फैसला शनिवार को आएगा। फैसला सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में सुनाया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद व डॉ। जगन्नाथ मिश्र से जुड़े चौथे मामले में यह फैसला आएगा। दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 38ए/96 से संबंधित मामले में 31 आरोपियों पर फैसला सुनाया जाएगा। दुमका कोषागार से करीब 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी को लेकर सीबीआइ ने वर्ष 1996 में प्राथमिकी दर्ज की थी। मूल आवंटन 1.5 लाख रुपए था। राशि की निकासी वर्ष 1995 से 1996 के बीच हुई थी।

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चाईबासा कोषागार मामले में सुनवाई 23 को

RANCHI: चारा घोटाला के एक मामले में लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को रांची सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। न्यायाधीश एके सिंह की कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध है। मगर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टल गई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 23 मार्च तय की है। गौरतलब हो कि चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर अपील व जमानत याचिका की सुनवाई होनी थी। मगर कोर्ट ने 23 मार्च को अगली तारीख मुकम्मल की है। इधर, लालू यादव चारा घोटाला से जुड़े अन्य मामलों में दोषी पाए जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।

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एजी के 3 तत्कालीन पदाधिकारियों को अभियुक्त बनाने का निर्देश

चारा घोटाले की सुनवाई कर रहे हो सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की पीटिशन पर तत्कालीन अकाउंटेंट जनरल पीके मुखोपाध्याय को मामले में अभियुक्त बनाने का निर्देश दिया है। सीबीआई के स्पेशल जज शिवपाल सिंह की अदालत ने इस बाबत समन जारी कर दिया है। लालू प्रसाद के वकील अनंत कुमार ने बताया कि मुखोपाध्याय के अलावा डिप्टी अकाउंटेंट जनरल बीएन झा और एजी ऑफिस के सीनियर डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार को भी अभियुक्त बनाया गया है। अदालत ने इस बाबत अभियोजन आदेश प्राप्त कर कोर्ट में आने का आदेश दिया है। मामले में मुकदमा चलाने के लिए संबंधित सक्षम अधिकारी से अभियोजन की स्वीकृति आदेश प्राप्त कर 16 अप्रैल तक कोर्ट में जमा करने का भी आदेश दिया गया है।

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