- मुख्य सचिव से किया जवाब तलब

LUCKNOW: : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पेट्रोल पंपों पर चल रही घटतौली के मामले सामने आने के बाद भी राज्य सरकार की नरमी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस बारे में मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है। साथ ही पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश प्रति शपथपत्र को रिकॉर्ड पर लेने से इन्कार कर दिया था। उसमें जरूरी तथ्यों का राजफाश नहीं किया गया था।

जनहित याचिका पर दिया आदेश

यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार द्वितीय की खंडपीठ ने डॉ.अशोक निगम व पवन बिष्ट की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में पेट्रोल पंपों पर चिप लगाकर की जा रही घटतौली के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई को उचित ठहराते हुए यह आरोप लगाया गया है कि बाद में पेट्रोल पंप मालिकों के दबाव में कार्रवाई ढीली कर दी गयी है। कहा गया कि किसी पेट्रोल पंप मालिक की गिरफ्तारी नहीं की गई और एसटीएफ को जांच से भी रोक दिया गया है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया था और सरकार से पूछा था कि पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। यह भी पूछा था कि उनके खिलाफ क्या आपराधिक कार्रवाई की गई।