ऐसा है मामला
इस मामले में सलमान खान ने 16 नवंबर को जस्टिस एआर जोशी की कोर्ट में यह अर्जी लगाई थी। इसी कोर्ट में उनकी सजा को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। मामले में धारा 391 के तहत कोर्ट जरूरी होने पर अतिरिक्त गवाह को बुला सकती है।

कोर्ट ने कहा ये भी
वहीं इस मामले में कोर्ट ने ये भी कहा कि इसकी कोई जरूरत इस मामले में नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी सलमान ने कमाल खान को गवाह के रूप में नहीं बल्कि अशोक सिंह को बुलाया था। उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था।

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