-बिना रजिस्ट्रेशन के जारी कर रहे हैं विज्ञापन

-हफ्तेभर में देना होगा जवाब, नहीं तो होगी कार्रवाई

-जारी नोटिस में सबसे ज्यादा देहरादून के शामिल

DEHRADUN: रियल एस्टेट (रेगुलेशन एवं डेवलपमेंट) एक्ट यानि रेरा के अस्तित्व में आने के बाद प्रॉपर्टी डीलर्स व बिल्डर्स के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। रजिस्ट्रेशन न होने के बाद भी जिन प्रॉपर्टी डीलर्स व बिल्डर्स ने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए अपने विज्ञापन प्रकाशित किए हैं, ऐसे 15 बिल्डरों को नोटिस जारी किए गए हैं। जबकि दो और को नोटिस जारी किए जाने की तैयारी है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब न दिया तो उनके खिलाफ रेरा एक्ट के तमाम धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

ग्राहकों को लुभाने को कर रहे हैं विज्ञापन प्रकाशित

रियल एस्टेट एक्ट अस्तित्व में आने के बाद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अथॉरिटी ने ऐसे बिल्डर्स व प्रॉपर्टी डीलरों का चिन्हीकरण करना शुरू कर दिया है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज संचालित कर रहे हैं। अथॉरिटी का कहना है कि एक्ट के तहत जिन बिल्डर्स व प्रॉपर्टी डीलरों ने अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित नहीं किया है। वे बिल्कुल भी न तो विज्ञापन प्रकाशित कर सकते हैं और न ही एक्टिविटीज संचालित कर सकते हैं। बताया गया है कि बिल्डर्स एक्ट की धारा तीन के तहत विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं। ऐसा पाए जाने पर उनके खिलाफ धारा 59 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे ही प्रॉपर्टी डीलर्स भी धारा 9 के तहत विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं, ऐसा पाए जाने पर उनके खिलाफ धारा 62 के तहत कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था है। फिलहाल जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा देहरादून के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

प्राधिकरणों से भी मांगा गया इनपुट

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी फिलहाल उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास (उडा) के पास है। उडा ने ऐसे बिल्डर्स व प्रॉपर्टी डीलरों, जो नियम विरुद्ध अपना व्यवसाइक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, उनके लिए जिलों के स्थानीय प्राधिकरणों से भी ब्यॉरा मांगना शुरू कर दिया है। हालांकि उडा खुद दून में निगरानी कर रहा है। उडा के मुताबिक स्थानीय प्राधिकरणों को भ्ाी नोटिस दिए जाने की व्यवस्था है।

इनको मिला है नोटिस

-यश ग्रीन्स--दिल्ली रोड, नजदीक आईएसबीटी।

-आशियाना होम्स--चमन विहार जीएमएस रोड।

-बग्गा प्रॉपर्टीज--दिलाराम बाजार राजपुर रोड।

-अकाशा होम्स---मोहनी रोड डालनवाला।

-ओकवुड रेजीडेंसी--सालन पुरकुल रोड।

-स्वास्तिक ग्रीन--बड़ोवाला, शिमला बाइपास।

-प्रतीक रिजो‌र्ट्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लि.--सहस्त्रधारा रोड, नजदीक आईटी पार्क, डांडा नूरीवाला।

-निलाया हाइट्स--हरिद्वार बाइपास रोड, नियर कारगी चौक।

-गोल्डन मनोर कासा,--म्यूनिसिपल रोड डालनवाला।

-मगनोलिया मनसन--राजेंद्र नगर स्ट्रीट नंबर क्क्।

-खालसा प्रॉपर्टीज।

-खैर डेवलपर्स-- सहस्त्रधारा रोड।

-शनेश्वर प्रॉपर्टीज-- नकरौंदा।

-सचदेवा बिल्डर्स--आईटी पा‌र्क्स।

-प्रकृति हाइट्स--जीएमएस रोड।

रेरा के नियम

-भ्00 वर्ग मीटर क्षेत्रफल या आठ अपार्टमेंट से ज्यादा वाले प्रोजेक्ट होंगे दायरे में।

-एक मई ख्0क्7 तक परियोजनाओं द्वारा कार्यपूर्ति सर्टिफिकेट न लेने वाले दायरे में आएंगे।

-प्रोजेक्ट के तहत 70 प्रतिशत तक की राशि के लिए अलग खाता बनेगा।

-प्रोजेक्ट की जानकारी जैसे ले आउट, स्वीकृति जैसी जानकारी देना होगा।

-पहले दी गई सूचना के आधार पर ही समय पर प्रोजेक्ट पूरा होना अनिवार्य।

-रेरा की अवहेलना पर बिल्डर्स को तीन साल की सजा व जुर्माना भी हो सकता है।

-रियल एस्टेट एजेंट व ग्राहक के लिए एक साल तक की सजा।