-रेलवे ने सीनियर सिटीजंस के रेल टिकट की बुकिंग के लिए आधार की अनिवार्यता को किया खत्म

-बिना आधार कार्ड के भी कर सकेंगे जर्नी

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सीनियर सिटीजंस के रेल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। रेलवे ने साफ कर दिया है कि टिकट की बुकिंग के समय सीनियर सिटीजन से आधार कार्ड नहीं लिया जाएगा। अब वे बिना आधार के ही रेल टिकट की बुकिंग व जर्नी कर सकेंगे। इन्हें पहले की ही तरह बिना आधार के कंसेशन की सुविधा मिलती रहेगी। इससे पहले रेलवे ने एक अप्रैल 2017 से सीनियर सिटीजंस के लिए रेल टिकट की बुकिंग पर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था। अब इससे छूट मिल जाने से कैंट स्टेशन स्थित रिजर्वेशन सेंटर से टिकट लेने वाले सीनियर सिटीजंस को राहत मिल गयी है।

30 परसेंट के पास 'आधार' नहीं

सीनियर सिटीजंस के लिए कंसेशन टिकट पाने को रेलवे ने अचानक आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था। करीब तीन महीने पहले छूट पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी कर देने से बहुत सारे सीनियर सिटीजंस को इससे परेशानी होने लगी। कारण अभी भी बनारस में 20 से 30 परसेंट बुजुर्गो के पास आधार कार्ड नहीं है। ऐसे में वे आने-जाने के लिए रेल टिकट तो लेते थे पर छूट से वंचित रह जाते थे। अब आधार की अनिवार्यता समाप्त होने के बाद कैंट स्टेशन से टिकट बनवाने वाले सभी सीनियर सिटीजंस को छूट मिलने लगा है।

जर्नी में जरूरी था कार्ड

ट्रेन में जर्नी के दौरान छूट के लिए जहां रिजर्वेशन कराते समय सीनियर सिटीजंस को अपना आधार नंबर लिखना होता था। वहीं जर्नी के दौरान आधार कार्ड भी दिखाना पड़ता था। ऐसे में एक अप्रैल से आधार कार्ड के लागू होने के बाद कम्प्लेन आने लगी थी। जिसके बाद रेल मंत्रालय ने इसे फिलहाल रोकने का ऑर्डर जारी कर दिया। इससे सीनियर सिटीजन को राहत मिल गयी है।

टिकट की बुकिंग पहले जैसे होती थी, वैसे ही अब भी हो रही है। कारण कि आधार कार्ड की आवश्यकता कंसेशन के लिए होती है। इसे जर्नी के समय दिखाना होता है। ऐसे में टिकटों के रिजर्वेशन की संख्या में कोई अंतर नहीं आया है।

विमल पांडेय, सीआरएस

कैंट स्टेशन

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गवर्नमेंट का यह कदम सराहनीय है। इससे सीनियर सिटीजंस को राहत मिलेगी। वैसे पैसेंजर सीनियर सिटीजन है या नहीं, यह देखने से भी पता चल जाता है।

राजकुमार चौरसिया, पैसेंजर

जब तक शत प्रतिशत लोगों का आधार कार्ड नहीं बन जाता, तब तक इस तरह का नियम सही नहीं है। सभी के पास आधार कार्ड होने पर इसे लागू करना बेहतर होगा।

सीनियर सिटीजन को कंसेशन देने के लिए आधार के अलावा दूसरा भी प्रमाणपत्र लिया जा सकता है। वैसे सरकार ने इसे वापस लेकर अच्छा कदम उठाया है।

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तैयार हो रहा डाटाबेस

रेलवे ने सीनियर सिटीजंस के डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। तब तक वरिष्ठ नागरिकों की ट्रेन टिकटों पर मिलने वाली छूट के लिए आधार नंबर को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। उन्हें पहले की ही तरह रेल टिकटों के किराए में मिलने वाली रियायत मिलती रहेगी। रेलवे ने इसके लिए आधार कार्ड के डिटेल की मदद से सीनियर सिटीजंस के प्री-वेरिफिकेशन के माध्यम से डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। बताया जाता है कि सीनियर सिटीजन के नाम पर टिकट में छूट लेने के लिए धांधली की जाती है। इसे रोकने के लिए रेलवे प्री-वेरिफिकेशन प्रॉसेस तैयार कर रहा है।