कोटपा 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर स्मोकिंग करने वालों पर होगी कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग ने चालान व जुर्माने की तैयारी की

>Meerut। सार्वजनिक स्थलों पर स्मोकिंग करना आपको महंगा पड़ सकता है.आपकी यह आदत जेल की हवा भी खिला सकती है। दरअसल, शहर को सिगरेट व तम्बाकू से मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग कोटपा अधिनियम 2003 के तहत जल्द ही कार्रवाई करेगा।

चालान व जुर्माने की तैयारी

स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा अधिनियम 2003 के तहत चालान व जुर्माने की तैयारी की हैं। इसके तहत 1500 जुर्माने की और 500 चालान बुकलेट छपवाई हैं। टीमों के निर्धारण के बाद अलग -अलग जगहों पर कार्रवाई शुरु होगी।

ये हो सकती है कार्रवाई

धारा 4

सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान या धूम्रपान की सामग्री उपलब्ध कराना अपराध हैं।

धारा 25(5)

इसके तहत कार्य में बाधा या रोकने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

जुर्माना- 200 रुपये

धारा 5

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन निषेध हैं। विज्ञापन पर तम्बाकू से कैंसर होता है ये भी लिखा होना चाहिए।

सजा- 2 से 5 साल की कैद व 1000 से 5000 रु का जुर्माना

धारा 6

विशिष्ट क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से तंबाकू उत्पाद बिकवाना अपराध, शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है।

सजा

200 रु तक का जुर्माना व धारा 24 (1,2) के अंतर्गत कार्रवाई

चालान व जुर्माने के लिए हमने तैयारी शुरु कर दी है। कोशिश है कि शहर को नो स्मोकिंग जोन बनाएं।

डॉ। राजकुमार चौधरी, सीएमओ, मेरठ