शराब की बिक्री बढ़ने पर contractor के खिलाफ होगी कार्रवाई

सिफारिश पर्ची, उधार या संकेतों के जरिए शराब दी तो खैर नहीं

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ALLAHABAD: चुनाव आयोग को पाई-पाई का हिसाब चाहिए। कितनी लीटर शराब की बिक्री का लाइसेंस है। कितनी पर डे की सेल है और पेमेंट का मोड क्या है। इसे चेक करने की जिम्मेदारी आबकारी विभाग के अफसरों को दी गई है। यानी हर दुकानदार के लिए रजिस्टर में रोज की रोज इंट्री करना अनिवार्य है और कुछ भी मिसिंग होने पर भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। फिलहाल आयोग के निर्देश पर शराब विक्रेताओं के साथ ही होटल तथा बार से प्रतिदिन होने वाली शराब की बिक्री का डाटा जुटाने का आदेश दिया गया है और इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है।

बिक्री बढ़ी तो बताना होगा कहां गई

आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दुकानदारों को शराब बिक्री का पाई पाई का हिसाब देना होगा। आयोग द्वारा कहा गया है कि कम्परेटिव चार्ट तैयार किया जाय। मतलब चुनाव की घोषणा से पहले बिक्री का क्या स्टेटस था और अब क्या है। यह डाटा मॉडल शॉप, बियर शॉप, लाइसेंसी दुकानों के साथ बार और लिक्वर सेलिंग की परमिशन लेने वाले लाइसेंसियों से जुटाया जाएगा। डिमांड और सप्लाई का पूरा ब्योरा रजिस्टर पर मेंशन होना अनिवार्य है। कोई दुकानदार बढ़ी बिक्री की जानकारी नहीं दे पाया तो उसके खिलाफ आयोग सीधे कार्रवाई करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग को यह भी जानकारी मिली है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी बड़े पैमाने पर शराब का स्टॉक जमा कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल वे मतदातओं को रिझाने के लिए कर सकते हैं।

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उधार पर किसी को शराब नहीं

चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बाद एक्साइज विभाग ने शराब विक्रेताओं और बॉर मालिकों पर सख्ती के लिए आबकारी टीम को सख्त निर्देश दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि नगद धनराशि, स्वाइप मशीन, बैंकों द्वारा अनुमन्य प्रक्रिया से प्राप्त धनराशि के अतिरिक्त किसी भी मोड में सेल नहीं मानी जाएगी। सिफारिशी पर्ची या किसी कोड के थू्र सप्लाई करना नामंजूर होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि शराब विक्रेता किसी को उधार या फिर किसी और व्यवस्था के जरिए मदिरा बिक्री करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।

वर्जन

शराब की दुकान और बॉर पर नजर रखी जा रही है। चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। शराब विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोई नियम के विरूद्ध शराब बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

देव नारायण सिंह,

जिला आबकारी अधिकारी

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चेक होने लगे दस्तावेज

इस आदेश के बाद सिविल लाइंस के आबकारी निरीक्षक राकेश बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ कई दुकानों पर पहुंचे और स्टाक रजिस्टर चेक किया। टीम के पहुंचते ही दुकानदारों में हड़कम्प मच गया। इस दौरान आय व्यय के साथ ही शराब ब्रिकी रजिस्ट्रर को चेक किया गया। उनसे मोड ऑफ पेमेंट रिसीव की पूरी डिटेल ली गई। इसके साथ ही नवीनतम आदेश की जानकारी दी गई। एकमुश्त बड़ी मात्रा में शराब की सप्लाई किसी को भी न देने का निर्देश दिया गया।