गुड न्यूज : नामांकन के एक दिन पहले दर्ज करा सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम

आयोग ने दिया मौका, 15 मई को खत्म हो चुका है अभियान

ALLAHABAD: चिंता की बात नही। जिन लोगों को 15 मई तक चले मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत सूची में नाम दर्ज कराने का मौका नही मिला, उन्हें चुनाव आयोग ने एक और मौका दिया है। लोग नगर निकाय चुनाव नामांकन से एक दिन पहले तक अपना नाम सूची में दर्ज करा सकते हैं। एक सप्ताह तक चले अभियान के बाद 25 मई को सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके पहले दावे-आपत्तियों का सत्यापन किया जाना है। फिलहाल, चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक लोग चाहे तो वोटर बन सकते हैं।

मनमानी की भेंट चढ़ा अभियान

बता दें कि 9 से 15 मई के बीच चले अभियान के दौरान पोंिलंग सेंटर्स से नदारद बीएलओ के चलते कई लोग वोटर बनने का फार्म नही भर सके। आवेदन नही होने से उन्हें इस चुनाव में वोट नही दे पाने का डर सताने लगा था। लेकिन, चुनाव आयोग के इस ऐलान ने उनको राहत पहुंचा दी है। जो लोग इस अभियान में छूट गए थे वह अधिसूचना जारी होने तक आदेश का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, सूची से नाम हटवाने और संशोधन संबंधी आवेदन अब नही किए जा सकेंगे।

आने लगी शिकायतें

अभियान के दौरान कई लोगों ने निकाय चुनाव कार्यालय में लिखित शिकायत की कि दुर्भावनावश उनका नाम सूची से हटवा दिया गया है। इसमें बीएलओ की मिलीभगत भी शामिल है। कई वार्डो से ऐसी शिकायतें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में जिन लोगों का नाम सूची में पिछले चुनाव में शामिल था और इस बार गायब हो चुका है, वह इस राहत का लाभ ले सकते हैं। जुलाई में नगर निगम समेत नौ नगर पंचायतों में चुनाव कराए जाने हैं। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वर्तमान में कुल 11 लाख वोटर हैं और 25 मई को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में बढ़ सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी अधिसूचना जारी कर सकता है। इसके बाद नामांकन की तिथि से एक दिन पहले फार्म तीन क भरकर सूची में नाम शामिल करवाने का आवेदन किया जा सकता है।

आयोग ने मतदाताओं को एक और मौका दिया है। लोग बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय से फार्म तीन क प्राप्त कर अपना आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है।

-दिनेश तिवारी,

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, नगरीय व पंचायत निकाय

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दावे और आपत्तियों के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित

एडीएम फाइनेंस ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 18 मई के द्वारा दावे और आपत्तियों के निस्तारण की समय सीमा तय कर दी गई है। नगरीय क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का समय सारिणी के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण 16 से 29 मई तक होगा। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण, 30 मई से 04 जून तक तथा पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही तथा पांच जून तक अन्तिम रूप से तैयार नामावलियों का जनसामान्य के लिये प्रकाशन किया जायेगा। बताया कि निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यत: जिस वार्ड का निवासी है, उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया हो, तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।