ट्यूजडे को कोर्ट ने शाहनी की अपील स्वीकार कर ली. उसकी अपील पर 27 अप्रैल को जस्टीस ए आर जोशी सुनवाई करेंगे. शाइनी ने अपनी याचिका में कहा है कि निचली अदालत ने कानूनी रूप से गलत फैसला दिया था और उसे इस मामले में फंसाया गया है.

बीते 30 मार्च को एक फास्ट ट्रायल कोर्ट ने शाइनी को दोषी करार दिया था, हालांकि उसे धमकी देने और महिला को बंधक बनाकर रखने के आरोपों से बरी कर दिया गया था

अदालत ने शाइनी को दोषी करार देने के समय कहा था, ‘‘डीएनए रिपोर्ट की जांच पोजेटिव रही थी.’’ यह घटना वर्ष 2009 की है. शाइनी पर आरोप है कि उसने अपने प्लैट में नौकरानी के साथ  रेप किया था.

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