क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ : राजधानी में लाइसेंसी तमंचा रखने वाले लोगों को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रशासन का आदेश नहीं मानना महंगा पड़ गया. रांची डीसी ने चुनाव में आ‌र्म्स जमा नहीं करने के आरोप में 429 लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसमें सबसे अधिक पिस्टल का लाइसेंस कैंसिल किया गया है. लोकसभा चुनाव के दौरान इन लोगों को कई बार नोटिस देकर आ‌र्म्स जमा करने को कहा गया था, लेकिन इन्होंने अपना आ‌र्म्स जमा नहीं किया. जिसके बाद अब लाइसेंस से ही हाथ धो बैठे.

कई बार दिया था अंतिम डेट

जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए लाइसेंसी हथियार रखे लोगों से उसे जमा करने के लिए कई बार निर्देश दिया था. इसके लिए कई बार नोटिस देकर अंतिम मौका दिया गया था, इसके बाद भी लोगों ने जमा नहीं किया. इस पर जिला प्रशासन की ओर से हथियार जमा नहीं करने वालों का लाइसेंस रद किए जाने की वार्निग भी दी गई. साथ ही सभी को अपने हथियार संबंधित थाना, ओपी या शस्त्र व कारतूस विक्रेता दुकानों में जमा करने के लिए एक और डेट दी गई फिर भी लोगों ने आ‌र्म्स नहीं जमा किया.

थाने में हो रही थी परेशानी

पहले हथियार सिर्फ थानों और ओपी में ही जमा करने को कहा गया था, पर इससे थानों को कुछ परेशानी होने लगी थी. वहां हथियार रखने की व्यवस्था नहीं थी. इसकी जानकारी मिलने पर जिला शस्त्र दंडाधिकारी ने शस्त्र विक्रेता की दुकानों में भी हथियार जमा करने की छूट दी थी. दुकानों में हथियार जमा करने के बाद पावती को थाने में जमा करना होता है.

227 को आ‌र्म्स रखने की थी छूट

एसएसपी अनीश गुप्ता ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया था कि जिनको नोटिस दिया गया है उनसे समय के अंदर आ‌र्म्स जमा कराएं. 227 लाइसेंसधारियों को जिला प्रशासन की ओर से अपने साथ हथियार रखने की छूट दी गई है. इनमें ज्यादातर छोटे हथियार हैं. हथियार रखने की छूट देने के लिए प्रशासन को 235 आवेदन मिले थे, इनमें से 8 लोगों के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया. जानकारी के अनुसार, जिन लोगों को हथियार रखने की छूट दी गई है, उनमें गार्ड हैं और जिनकी सुरक्षा के लिए आ‌र्म्स रखना जरूरी है. हथियार जिन लोगों को रखने की छूट मिली है, उसका निर्णय डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने लिया है.

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वर्जन

लोकसभा चुनाव के दौरान रांची जिले के लोगों को लाइसेंसी आ‌र्म्स जमा करने का निर्देश कई बार दिया गया, लेकिन कुछ लोगों ने आ‌र्म्स जमा नहीं किया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उनके लाइसेंस को कैंसिल करने का निर्णय लिया.

राय महिमापत राय, डीसी, रांची