पुलिस भर्ती 2013 में पहले हाई कोर्ट जाने वाले अभ्यर्थी को ही शामिल करने के खिलाफ थी याचिका

सरकार की तरफ से कोर्ट को आश्वासन देने के बाद याचिका निरस्त

ALLAHABAD: सूबे में पुलिस भर्ती 2013 में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देते हुए पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने के विवाद का सोमवार को निपटारा हो गया। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुनरीक्षित चयन सूची में तैयार करने में सभी 13 हजार अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले पुलिस भर्ती बोर्ड केवल हाई कोर्ट गए अभ्यर्थियों को ही इसमें शामिल करने जा रहा था। अधिसूचना को याचिका में चुनौती दी गई थी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना वापस लेने के कारण कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।

2013 में घोषित हुई थी भर्ती

यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने अंकित कुमार व अन्य की याचिकाओं पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह, विजय गौतम, सीमांत सिंह व कई अन्य अधिवक्ताओं तथा राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने पक्ष रखा। पुलिस भर्ती बोर्ड ने 2013 में 41 हजार पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया और महिलाओं को सामान्य कोटे में आरक्षण देते हुए परिणाम घोषित किया। जिसे चुनौती दी गई। कोर्ट ने महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देते हुए परिणाम पुनरीक्षित करने का आदेश दिया। जिस पर बोर्ड बचे पदों पर केवल याचियों को बुलाने का फैसला लिया। जिसे चुनौती देते हुए सभी बचे अभ्यर्थियों को बुलाने की मांग की। सरकार द्वारा याचियों की मांग स्वीकार करने के बाद याचिकाएं निस्तारित की गई है।