पीसीएस मेंस का फॉर्म भरने से वंचित रह गए छात्रों ने दाखिल की याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस मुख्य परीक्षा 2017 को नेटवर्क दिक्कतों के चलते फार्म न जमा कर पाने वाले अभ्यर्थियों की याचिका पर उप्र लोकसेवा आयोग के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। यह आदेश जस्टिस रणविजय सिंह तथा जस्टिस अभिनव उपाध्याय की खण्डपीठ ने मेरठ के कनिष्क तोमर व 11 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आलोक मिश्र ने बहस की।

याची का कहना

उन्होंने पीसीएस प्री। 2017 परीक्षा पास की है

मुख्य परीक्षा के लिए फरवरी 18 में आनलाइन फार्म भरा जाना था

नेटवर्क दिक्कतों के चलते फार्म नहीं भर पाये

हाईकोर्ट ने प्री परीक्षा के पुनमूल्यांकन कर नये सिरे से परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है

जब अन्य सफल घोषित लोगों को मुख्य परीक्षा में आवेदन भरने का मौका मिलेगा तो याचियों को भी फार्म भरने का अवसर दिया जाय

आयोग के अधिवक्ता का कथन

आयोग के नियमानुसर अंतिम तिथि तक फार्म भरने से वंचित लोगों को फार्म भरने का अतितिरक्त समय नहीं दिया जा सकता।