हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा जवाब, सुनवाई 18 जनवरी को

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बुलन्दशहर में हुए इंस्पेक्टर हत्याकांड, सुमित हत्याकांड व गोकशी घटनाक्रम की जांच किसी अन्यत्र एजेंसी से कराये जाने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विवेचना की प्रगति के संदर्भ में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 18 जनवरी नियत की है।

मेडिकल छात्र को परेशान कर रही पुलिस

यह आदेश जस्टिस आरएसआर मौर्या व जस्टिस अनिल कुमार ने इंसपेक्टर हत्याकांड के आरोपी शिखर अग्रवाल उर्फ शिखर कुमार की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव का तर्क था कि पुलिस याची को परेशान कर रही है जबकि वह मेडिकल का छात्र है। याची के पिता ने विवेचना स्थानान्तरण करने का प्रार्थना पत्र भी दिया है। अपर शासकीय अधिवक्ता एके सण्ड ने कहा कि उक्त तीनों की विवेचना प्रचलित है। प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया। घटना की मजिस्टीरियल जांच भी चल रही है। उन्होंने कहा कि छात्र इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के मामले में नामजद है। न्यायालय ने याची के विरुद्ध कुर्की का आदेश भी जारी किया है जिसका तामील भी याची पर हो चुका है। याची भी नामजद अभियुक्त है जो अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा स्थान बुलन्दशहर है।