पुलिस मुख्यालय के विभाग लखनऊ शिफ्ट करने के खिलाफ याचिका खारिज

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज से पुलिस मुख्यालय के विभाग गोमती नगर लखनऊ स्थानान्तरित करने के खिलाफ जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कार्यालय राजधानी लखनऊ में ले जाने का सरकार का नीतिगत फैसला है। किसी विभाग के स्थानान्तरित होने से जनहित प्रभावित नहीं होता।

यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर तथा जस्टिस सीडी सिंह की खण्डपीठ ने देवेन्द्र विक्रम सिंह की जनहित अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस मुख्यालय प्रयागराज के कुछ विभाग प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिफ्ट किये जाने का निर्णय लिये जाने की वैधता को चुनौती दी गयी थी। याची का कहना था कि मुख्यालय शिफ्ट करने की स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ेगा। किन्तु कोर्ट ने इसे नीतिगत फैसला मानते हुए याचिका खारिज कर दी है।