इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेंट एंथोनी कान्वेंट ग‌र्ल्स इंटर कालेज प्रयागराज से नगर निगम द्वारा गृहकर व जलकर की वसूली पर रोक लगा दी है। निगम ने कॉलेज के खिलाफ 51 लाख रुपये की टैक्स वसूली की नोटिस जारी की है। इसे कालेज ने यह कहते हुए चुनौती दी है कि शैक्षिक व धर्मार्थ संस्थाओं को टैक्स से छूट है। इसके बावजूद यह नोटिस जारी की गयी है।

18 मार्च को फिर सुनवाई

कोर्ट ने राज्य सरकार व निगर निगम प्रयागराज से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 18 मार्च को होगी। यह आदेश जस्टिस भारती सप्रू तथा पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सेंट एंथोनी कालेज की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुभाष घोष ने बहस की। इनका कहना है कि याची संस्था शैक्षिक संस्था है जिसे सरकार से म्युनिसिपल टैक्स से छूट है। निगर निगम ने 23 लाख गृहकर तथा 27 लाख जलकर बकाये की वसूली नोटिस जारी की है।