राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवाएं-ग्रेड दो प्राविधिक सहायक परीक्षा 2013 में चयनित अभ्यर्थियों के श्रेणीवार पदों की संख्या में बदलाव के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार को 10 हजार हर्जाना जमा कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने 5 हजार हर्जाने के साथ जवाबी हलफनामा मांगा था। पालन न करने पर हर्जाना राशि दोगुनी कर दी गयी है। कोर्ट ने कहा है कि फिर भी हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो कोर्ट प्रमुख सचिव (कार्मिक एवं नियुक्ति) को तलब करने पर विचार करेगी।

सचिव ने कहा, मेरा काम परीक्षा कराना

यह आदेश जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला ने कुशीनगर के दिलीप कुमार की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता घनश्याम मौर्या का कहना है कि लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के सचिव ने जवाब दाखिल कर कहा है कि उनका काम परीक्षा कराना है। विभागों की रिक्ति निर्धारण का काम राज्य सरकार का है। राज्य सरकार द्वारा कई बार समय देने के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।