41556 सहायक अध्यापक भर्ती का ऑनलाइन फार्म भरने में हुई है दिक्कत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में 41556 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के आनलाइन फार्म भरने में हुई मानवीय भूल सुधारने का मौका देने तथा उन्हें काउंसिलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है।

चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी

यह आदेश जस्टिस डीके सिंह ने नवीन कुमार व कई अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचीगण का कहना था कि भर्ती परीक्षा में सफल घोषित होने के बाद आनलाइन फार्म भरने में मानवीय त्रुटि हो गयी है। यदि इस त्रुटि को दुरुस्त करने का मौका दिया गया तो भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 पास होने के बाद विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में अध्यापकों की भारी कमी है। मानवीय भूल सुधारने से चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी और छात्रों को शिक्षा के मूल अधिकार की पूर्ति के लिए अध्यापक मिल सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि गलती सुधारने का एक मौका दिया जाना चाहिए। काउंसिलिंग के समय अथवा सक्षम अधिकारी जब उचित समझें ऐसा करने का मौका दें। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उचित समय पर ऑनलाइन फार्म भरने की त्रुटि दुरुस्त करने की अनुमति दे और काउंसिलिंग में शामिल होने दिया जाय।