इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुन्नौर के भाजपा विधायक अजीत कुमार यादव उर्फ राजू व राज्य सरकार को नोटिस जारी करके चार हफ्ते में जवाब मांगा है। विधायक पर अपने चहेते को राशन की दुकान का लाइसेंस न मिल पाने के कारण याची की दुकान का लाइसेंस शिकायत कर निरस्त कराने का आरोप है। याचिका की सुनवाई छह अगस्त को होगी।

यह आदेश जस्टिस डा। केजे ठाकर ने दुकानदार अफलातून की याचिका पर दिया है। याचिका अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्र का कहना है कि याची को सुल्तानगढ़ी जिला संभल में सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस दिया गया। विधायक के करीबी बाबू खां को लाइसेंस नहीं मिल पाया, तो विधायक ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रमुख सचिव खाद्य विभाग से जांच रिपोर्ट मांगी तो प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया। एसडीएम गुन्नौर ने जांच कर वितरण में अनियमितता पाई। इसी रिपोर्ट पर याची का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। जिसे चुनौती दी गई है।