ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के गठन की प्रक्रिया छह हफ्ते में पूरी करने का निर्देश दिया है। कानून पारित होने के महीनों बाद अथॉरिटी का गठन न करने पर कोर्ट ने नाराजगी प्रकट करते हुए प्रमुख सचिव न्याय व प्रमुख सचिव नगर विकास को तलब किया था। यचिका की सुनवाई 15 जुलाई के बाद होगी। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने मेसर्स जय प्रकाश एसोसिएट की याचिका पर दिया है।