-हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है धौनी पर

-विश्व हिन्दू परिषद से जुड़े वाई श्याम सुंदर ने दर्ज कराया है कोर्ट में धौनी के खिलाफ केस

RANCHI : इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धौनी के खिलाफ आंध्र प्रदेश की कोर्ट ने मंगलवार को अरेस्ट वारंट जारी किया है। हालांकि, यह वारंट जमानती है। मामला एक विवादित तस्वीर का है, जिसमें धौनी को भगवान विष्णु के अवतार में दिखाया गया है। इसे हिंदुओं के भगवान की निंदा करनेवाली तस्वीर बताते हुए धौनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धौनी के खिलाफ सेक्शन ख्9भ् के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की अगली सुनवाई क्म् जुलाई को है, जिसमें धौनी की उपस्थिति के लिए उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है।

ह है मामला

दरअसल, अप्रैल ख्0क्फ् के अंक में बिजनेस टुडे मैगजीन ने अपने कवर पेज पर महेंद्र सिंह धौनी की एक तस्वीर प्रकाशित की थी। यह तस्वीर मैगजीन में एक छपी रिपोर्ट के लिए यूज की गई थी, जिसे 'गॉड ऑफ बिग डील्स', 'इन द गेम ऑफ एनडोर्समेंट्स, एमएस धौनी इज सुप्रीम। हाउ डिड ही गेट देयर?' की हेडलाइन के साथ छापा गया था। इस तस्वीर में उन्हें हिंदू देवता विष्णु के रूप में दिखाया गया था। धौनी जिन प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करते हैं, ऐसे कई प्रोडक्ट्स उन्हें अलग-अलग हाथों में लिए दिखाया गया था। आपत्तिजनक बात यह थी कि उनके एक हाथ में जूता भी था। इसपर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े अनंतपुर के वाई श्याम सुंदर ने फरवरी ख्0क्ब् में महेंद्र सिंह धौनी पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट की लोकल कोर्ट में केस दर्ज कराया था। धौनी के खिलाफ ऐसे ही मामले दिल्ली, पुणे और अन्य शहरों में भी दजर्1 हुए थे।

कोर्ट ने तीन बार सम्मन भेजा, पर धौनी नहीं गए कोर्ट

यह मामला आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की लोकल कोर्ट में चल रहा है। अदालत ने इस मामले में धौनी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए तीन बार सम्मन जारी कर चुकी थी। लेकिन, धौनी एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को धौनी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करते हुए पुलिस को उन्हें क्म् जुलाई को कोर्ट में सशरीर उपस्थित करने का आदेश दिया है।