ग्राहकों के सिक्के जमा करने पर बैंक कर रहे आनाकानी
व्यापारी भी ग्राहकों से नहीं ले रहे सिक्के, हो रही नोक-झोंक
Meerut। भारतीय रिजर्व बैंक के साफ निर्देशों के बावजूद भी शहर की बैंक शाखाओं में सिक्के जमा करने गए ग्राहकों को लौटा दिया जाता है। ऐसे में कई बार तो बैंक में सिक्के न लेने पर बैंककर्मी व ग्राहकों के बीच काफी नोक-झोंक भी होती है। बैंकों में सिक्के जमा न होने के कारण इसका असर बाजार में भी दिख रहा है। बाजारों में भी सिक्के के लेन-देन में मारामारी दिखाई दे रही है। दुकानदारों और ग्राहकों के बीच भी रेजगारी को लेकर बहस होना आम हो गया है।
आरबीआई की गाइडलाइन
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में सिक्के जमा करने की कोई सीमा निश्चित नहीं की है। हालांकि सिक्का अधिनियम 2011 की धारा 6(1) के अनुसार किसी भी मूल्य वर्ग के सिक्के एक रुपये से कम नहीं हों व कुल एक हजार रुपये तक के भुगतान के लिए वैध रहेंगे। हालांकि नोटबंदी के दौरान बैंकों ने दो हजार और उससे अधिक के सिक्के लोगों को जारी किए। बैंकों ने आरबीआई के नियम का पालन नहीं किया और जनता को सिक्कों के बोझ तले दबा दिया। जिससे बाजार में सिक्कों की बाढ़ और उन्हें जमा करने में बैंकों की आनाकानी ने बाजार में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। हालत यह है कि ग्राहकों से व्यापारी सिक्के नहीं ले रहे हैं और ग्राहक सिक्कों को खपाने के लिए परेशान हैं। हर रोज नए तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बाजारों में एक हजार करोड़ रूपये के सिक्के प्रचलित हैं।
नोटबंदी में मिले सिक्के
दरअसल, नोटबंदी के दौरान नकदी संकट को देखते हुए बैंकों ने शाखाओं के जरिए खाताधारकों को भारी मात्रा में सिक्कों के जरिए भुगतान किया था। वही काफी समय तक सिक्के बाजार में दौड़ते रहे लेकिन सिक्कों की अधिकता होने के बाद बैंकों ने शाखाओं में सिक्के जमा करने में आनाकानी शुरू कर दी। जिसका नतीजा यह हुआ कि व्यापारी भी ग्राहक से सिक्के लेने से परहेज करने लगे।
कार्रवाई की चेतावनी बेअसर
सिक्कों के लेन-देन से मनाही करने वाले व्यापारियों पर प्रशासन ने कई बार कार्रवाई की चेतावनी जारी की लेकिन इसका असर नहीं हुआ। कारण, बैंक सिक्के लेने से मना करते रहे और उन पर किसी तरह का दवाब नहीं बन सका।
शहर के कुछ बैंकों में सिक्कों को जमा करने व निकालने के लिए मशीन है, जिससे ये दो ही काम होते हैं। वहीं आरबीआई से केवल बैंकों में एक हजार की सीमा निर्धारित की हुई है।
अविनाश तांती, लीड बैंक अधिकारी
बाजारों में दुकानदार सिर्फ पांच और दस रुपये तक के ही सिक्के लेता है। यदि उसे एक या दो रूपये के सिक्के दें तो वह सामान देने से ही मना कर देता है।
संजय सिंह
कुछ समय पहले आरबीआई द्वारा नियम आया था कि सिक्के जमा करने के लिए बैंकों में छोटे-छोटे बैग रखे जाएंगे, परंतु किसी भी बैंक में यह व्यवस्था लागू नहीं हुई है।
चैतन्य