ALLAHABAD: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के सचिव को 30 अप्रैल को तलब किया है। कोर्ट ने यह आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से नियुक्त वकीलों के कोर्ट में उपस्थित होकर बहस न करने पर दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि मुकदमों की सुनवाई में वकीलों की उपस्थिति रखने पर क्या कदम उठाये हैं। बीएसए के वकील कोर्ट में सुनवाई के समय नहीं रहते। यह आदेश जस्टिस एसपी केशरवानी ने राजीव कुमार पांडेय व अन्य की याचिका पर दिया है।