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JAMSHEDPUR (25 Oct): उपभोक्ताओं से पूरी रकम लेने के बाद समय से फ्लैट न हैंडओवर करने वाले बिल्डर्स पर कार्रवाई होगी। रेरा और उपभोक्ता अधिकार अधिनियम के तहत 30 प्रतिशत सरचार्ज के साथ बिल्डर्स को पूरी रकम वापस करनी होगी। इसके साथ ही उपभोक्ता अधिकार अधिनियम के तहत अगर उपभोक्ता चाहे तो बिल्डर्स को ली गई पूरी रकम भी वापस करनी होगी। बताते चलें कि स्टेट में रियल स्टेट रेगुलरटी ऑथरिटी के अधीन निर्माण होने बिल्डर्स द्वारा बनाई जाने वाली किसी भी सोसाइटी में फ्लैट लेने के लिए उपभोक्ताओं को फ्लैट की रकम का 70 प्रतिशत भाग रेरा के नियम के तहत जमा करना होता है। जिस पर बिल्डर्स यह निश्चित समय पर फ्लैट हैंडओवर करने का वादा करता है। शहर में मागनो, सोनारी, कदमा, आदित्यपुर, टेल्को, गोविंदपुर, बिरसा नगर, सुंदर नगर, करनडीह क्षेत्रों में चल रहा फ्लैट का काम रूक गया है। इससे उपभोक्ताओं को तय समय पर फ्लैट नहीं मिल पा रहा है।

हजारों फ्लैट का निर्माण अटका

शहर के विभिन्न इलाकों में चल रहे फ्लैट के निर्माण में अधिसूचित क्षेत्र की वक्र दृष्टि के कारण निर्माण कार्य फंस गया है। जिससे ओल्ड पुरुलिया रोड में सैकड़ों फ्लैट को निर्माण आधे में ही फंस गया हैं। ओल्ड पुरुलिया रोड पर फ्लैट बना रहे बिल्डर इरशाद खान ने बताया कि निर्माण में अक्षेस के दखल के कारण तीन माह से काम अटका हुआ है। बता दें कि शहर में बहुमंजिली इमारतों में परमीशन नहीं मिलने से बिल्डर्स परेशान है। वहीं फ्लैट का पैसा जमा करने के बाद भी लोगों को समय से फ्लैट नहीं मिल पा रहा हैं

नहीं दिया फ्लैट

मानगो निवासी रोहित कुमार ने बताया कि शहर के नेशनल हाइवे स्थित एक अपार्टमेंट में थ्री-बीएचके फ्लैट के लिए पैसा जमा कर चुके हैं। फ्लैट सितंबर में बनाकर देना था, रोहित ने बताया कि अभी तक हमें फ्लैट नहीं मिला हैं। बिल्डर्स जल्द फ्लैट हैंडओवर करने की बात कहते हैं, लेकिन दो माह बीतने के बाद भी अभी तक फ्लैट नहीं हैंडओवर किया गया हैं।

बिल्डर को लौटानी पड़ेगी रकम

बुक फ्लैट देने में बिल्डर्स द्वारा देरी होने पर फ्लैट ओनर बिल्डर से जमा की गई पूरी रकम वापस ले सकता हैं। फ्लैट देने में देरी होने पर उपभोक्ता को 30 प्रतिशत लेट पेमेंट के साथ उपभोक्ता को पूरी रकम वापस करनी पड़ेगी। रेरा नियम के अनुसार उपभोक्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह फ्लैट लेने की डील रद कर सकते हैं।