- नामांकन के दौरान छूटेगा प्रत्याशी का पसीना

- पांच साल तक का देना होगा ब्योरा

आगरा। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रत्याशी को नामांकन के दौरान करने वाली औपचारिकताओं में भी बदलाव किए गए हैं। बदलाव ऐसा है कि इस बार प्रत्याशी के नामांकन के दौरान पसीना छूट जाएगा। इस बार प्रत्याशी को देश के साथ ही विदेश में भी मौजूद संपत्ति का ब्योरा देना होगा। इसके साथ ही उन्हें आश्रित पुत्र-पत्‍‌नी और अविवाहित पुत्री की पांच साल की आय का ब्योरा देना होगा। चुनाव आयोग की ओर से फार्म 26 में दिए जाने वाले शपथ पत्र के प्रारूप में बदलाव किया गया है।

वेबसाइट पर होगा अपलोड

लोकसभा चुनाव की अधिसूचना एक सप्ताह के अंदर कभी भी जारी हो सकती है। इससे पूर्व आयोग चुनावी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे चुका है। जनपद स्तर पर पूरी तैयारी चल रही है। नामांकन का परफार्मा तैयार कर दिया गया है। जिसका जनपद स्तर पर अध्यक्ष चल रहा है। नामांकन के दौरान इस बार पांच साल का आय का ब्योरा देना होगा, जबकि अब तक एक साल का ही ब्योरा दिया जाता था। वहीं अगर विदेश में कहीं पर भी कोई संपत्ति है तो उसका पेन सहित ब्योरा देना होगा। जिसे आयोग की साइट पर अपलोड होता है।

वकीलों ने शुरू किया अध्ययन

जटिल होते नामांकन की प्रक्रिया को देखते हुए अधिवक्ताओं ने भी नामांकन फार्म का अध्ययन शुरू कर दिया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से फार्म 26 लेकर उसका अध्ययन किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर शैलराज सिंह ने बताया कि इस बार नामांकन प्रक्रिया कुछ जटिल होती जा रही है।

इस प्रक्रिया से खुलेगी प्रत्याशियों की पोल

अभी तक नामांकन के दौरान तक की संपत्ति का ब्योरा देना होता था, लेकिन इस बार बदलाव किया जा रहा है। पांच साल का ब्योरा देना होगा। किस साल में कितनी संपत्ति थी। इससे यह भी साफ हो सकेगा कि साल दर साल कितनी संपत्ति बढ़ी है। इससे यह भी साफ हो जाएगा कि पांच साल तक रहे सांसद के दौरान साल दर साल कितनी संपत्ति बढ़ी है। या फिर घटी है। वैसे ऐसा होता नहीं कि सांसद रहते किसी की संपत्ति घटी हो।