भाजपा और आप प्रमुख के मुकदमे स्थानान्तरित होकर आए इलाहाबाद की कोर्ट

केन्द्रिय मंत्री कलराज मिश्रा भी पेशी पर नहीं पहुंचे, अतीक अहमद की पेशी आज

ALLAHABAD: भाजपा प्रमुख सांसद अमित शाह और आप प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को पेशी पर इलाहाबाद की कोर्ट नहीं पहुंचे। दोनो के मामले कोर्ट में पेश हुए थे। भाजपा प्रमुख के खिलाफ मामला मुजफ्फरनगर और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा गौरागंज के मजिस्ट्रेट ने दर्ज कराया था। दोनो पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। मंगलवार को माननीयों के लिए बनायी गयी कोर्ट में भाजपा सांसद कलराज मिश्रा की पेशी होनी थी लेकिन वह भी नहीं पहुंचे।

जाति-धर्म के आधार पर मांगे वोट

कोर्ट में अमित शाह के मामले में पुकार हुई तो पता चला कि वह मौजूद नहीं हैं। उनके खिलाफ मामला मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी थाने में दर्ज हुआ था। आरोप है कि द्वारिकापुरी भावना पैलेस में जाति धर्म के आधार पर वोट मांगे गए। विवेचक ने अमित शाह को क्लीन चिट दे दी है। चुनाव आचार संहिता से जुड़े इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने मुकदमा वादी बंदोवस्त अधिकारी जो रिटर्निग अधिकारी की जिम्मेदारी निभा रहे थे राम कुमार को 31 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

भाजपा-कांग्रेस को वोट देने वाला गद्दार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंर्तगत चल रहा है। उड़न दस्ता मजिस्ट्रेट गौरागंज ने आरोपित किया कि ग्राम औरंगाबाद में केजरीवाल ने अपने भड़काऊ भाषण में कहा था कि भाजपा व कांग्रेस को जो भी वोट देगा वह गद्ददार होगा। इस मामले में सात गवाह है। कोर्ट जेएमएम ने आरोपित अरविंद केजरीवाल के उपस्थित न होने के कारण उत्पीड़न कार्यवाही के तहत गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था। प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। विशेष कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई तिथि 14 दिसम्बर मुकर्रर किया है।

अर्जी दाखिल है, सरकार वापस लेगी मुकदमा

सहायक अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 15 मई 15 को अर्जी दी कि सचिव न्याय विभाग ने जिलाधिकारी पीलीभीत को पत्र देकर मुकदमा वापसी के लिए लिखा है। सीजेएम कोर्ट में इस अर्जी को 53 तिथियों पर पेश किया गया। किंतु कोई सार्थक कार्यवाही इस कारण नहंी हो सकी क्योंकि कलराज मिश्रा कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी की अर्जी पेश किया।

सड़क

जिला फैजाबाद के पूर्व विधायक अजीम भाई के दो मुकदमो की विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सुनवाई की। थाना दक्षिण में दर्ज एक मुकदमे में आरोप है कि एनएच टू पर सरकार के कार्य में बाधा डाली गयी। दूसरे मुकदमे में आरोप है कि वैट प्रणाली के संबंध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर व्यापारियों को दुकान बंद कराने के लिए प्रेरित किया। कोर्ट में कोई भी आरोपित उपस्थित नहीं हुआ।