जिलों के सीएमओ को एक्ट कड़ाई से लागू करने के निर्देश

अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया एस्टेब्लिशमेंट एक्ट

देहरादून,

क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर डीजी हेल्थ डॉ. रविंद्र थपलियाल ने सभी जिलों के सीएमओ को इसे कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक्ट लागू होने के बावजूद इसका समुचित रूप से क्रियान्वयन न होना स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार में एक बड़ी बाधा है. फ्राइडे को स्वास्थ्य महानिदेशालय में आयोजित वर्कशॉप में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 70 प्रतिशत मरीजों का उपचार निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है. जबकि 40 फीसदी मरीजों का उपचार अनट्रैंड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहे हैं. जिससे मरीजों की जान का जोखिम बढ़ जाता है. ऐसे में एक्ट का कड़ाई से पालन कराना जरूरी है. डीजी ने एक्ट के प्रावधानों के तहत सीएमओ के अधिकारों का उल्लेख किया. यह निर्देश दिए कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को नियमों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच और दंडात्मक कार्रवाई अमल में लानी चाहिए.