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PRAYAGRAJ: जीएसटी की पेचीदगियों से जूझ रहे व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। भारत सरकार की पहल पर शहर में पहली बार जीएसटी सुविधा केंद्र खुलने जा रहा है। इसके जरिए जीएसटी से जुड़ी अहम समस्याओं का निदान करने के साथ व्यापारियों को निर्धारित रेट पर रिटर्न फाइल करने जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। व्यापारियों को छोटी-छोटी परेशानियों के लिए सीए और वकीलों के ऑफिसों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे।

सात सौ की जगह लगेगा 392

अभी तक जीएसटी को लेकर व्यापारियों को काफी चक्कर काटने पड़ते हैं। व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने के लिए हर माह सीए या वकील को 700 रुपए तक देने पड़ते हैं। जीएसटी सुविधा केंद्र में इस सेवा के लिए 392 रुपए लिया जाएगा। यह रेगुलर स्कीम पर लागू होगा। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का कम्पोजीशन स्कीम के तहत 784 रुपए देना होगा। अभी तक व्यापारियों को इसके चक्कर में मनमानी का शिकार होना पड़ता था।

इसलिए पड़ी केंद्र की जरूरत

-देश में जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को इसके नियम जल्दी समझ नहीं आए।

-कुछ ऑर्गनाइजेशंस ने इसका जमकर उठाया।

-रिटर्न भरने और टैक्स बचाने में लगे व्यापारियों को जीएसटी लागू होने के बाद कई महीनों तक मंदी के दौर से गुजरना पड़ा।

-समाधान के लिए भारत सरकार ने सिग्नेट जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर एजेंसी को सुविधा केंद्र खोलने का लाइसेंस दिया है।

-इसके तहत सब फ्रेंचाइजी जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने जा रही है। यह 15 मार्च तक वर्किंग हो जाएगी।

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लाभ से परिचित नहीं हैं व्यापारी

बता दें कि जिले में अभी भी लगभग आधे व्यापारी जीएसटी के दायरे में नहीं हैं। ऐसे में उनका व्यापार पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। एक्सप‌र्ट्स का कहना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराने से वह भविष्य में मिलने वाले सरकारी फायदों का लाभ नहीं उठा सकेंगे। सरकार की तमाम योजनाओं से वह वंचित रह जाएंगे। इतना ही नहीं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर उन्हें लोन भी मुहैया नहीं कराएगी।

सरकार की मंशा के अनुरूप शहर में पहला जीएसटी सुविधा केंद्र खुलने जा रहा है। इसका काम लोगों को जीएसटी के फायदे बताने के साथ उनकी समस्याओं को दूर करना है। जीएसटी से जुड़ी सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा तय रेट पर दी जाएंगी।

-नितिश मेहरोत्रा, फ्रेंचाइजी पार्टनर, सिग्नेट ग्रुप

-15 मार्च से पहले काम करने लगेगा यह केन्द्र

-निर्धारित रेट पर व्यापारियों को मिलेंगी सुविधाएं

-भारत सरकार ने एजेंसी को जारी किया लाइसेंस

इस सुविधा का इतना रेट

जीएसटी रजिस्ट्रेशन: 735

टेम्परेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन: 783

जीएसटी रिटर्न रेगुलर स्कीम: 392

जीएसटी रिटर्न कम्पोजिशन स्कीम: 784

सोसायटी रजिस्ट्रेशन (दिल्ली): 392

ऑप्टिंग जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम टू रेगुलर स्कीम: 392

ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल: 6860

ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आर्गनाइजेशन: 11270

(इस तरह जीएसटी से जुड़ी 85 सुविधाएं सेंटर पर मुहैया कराई जाएंगी)