बिना अनुमति वाहन चलाकर वाहन आचार संहिता का किया था उल्लघंन

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PRAYAGRAJ: सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के विरूद्ध थाना धूमनगंज में दर्ज आचार संहिता के उल्लघंन मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने शासन से मिले पत्र के बाद मुकदमा वापसी की अनुमति प्रदान की है।

अभियोजन ने पेश की अर्जी

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चन्द्र अग्रहरि ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त मुकदमा वापसी की अर्जी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया। इसके बाद संस्तुति सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता को दिया। कोर्ट में शासन का पत्र तीस अक्टूबर को पेश किया गया। घटना 20 अप्रैल 2007 को थाना धूमनगंज की पुलिस ने बम्हरौली के पास बीजेपी का झंडा लगे वाहनों को रोका। वाहन पर सवार लोग पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे थे। वाहनों पर कोई भी अनुमति पत्र नहीं चस्पा किया गया था। पुलिस ने आचार संहिता का उल्लघंन पाए जाने पर कार्यवाही की।

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मंत्री ने कोर्ट में किया सरेंडर

मंत्री सूर्य प्रताप शाही व एक अन्य आरोपित रविन्द्र प्रताप ने कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद गैर जमानती वारंट निरस्त करके जमानत पर छोड़ने की अर्जी पेश की गई। विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने जमानत का आधार पाए जाने पर प्रत्येक को बीस बीस हजार की दो जमानत व उतनी ही धनराशि का मुचलका पेश करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली तिथि दो फरवरी मुकर्रर की है। मामला ये था कि वीएचपी राम मंदिर निर्माण कार्य सेवा समिति के बैनर तले 12 मार्च 91 को ये लोग मुस्लिम आबादी क्षेत्र में गए। इस दौरान प्रशासन द्वारा निषेद्याया आदेश जारी था। पुलिस ने 28 लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया था।

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वन मंत्री के विरूद्ध वारंट जारी

वन मंत्री दारा सिंह चौहान थाना मधुवन जिला मऊ की गैर जमानती के चलते उनके मुकदमे में वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दिया। इनके विरूद्ध आरोप है कि दस फरवरी 17 को धारा 144 का उल्लघंन करते हुए बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। अग्रिम तिथि दो जनवरी मुकर्रर की गई है।