एक्सक्लुसिव न्यूज

- जमीन के बेहतर सदुपयोग के लिए महायोजना में बदलाव की शुरू हुई प्रक्रिया

- सड़कों की घटेगी चौड़ाई, ओपन एरिया, जलाशय, पार्किंग व अन्य निर्माण कार्य होंगे अनिवार्य

<एक्सक्लुसिव न्यूज

- जमीन के बेहतर सदुपयोग के लिए महायोजना में बदलाव की शुरू हुई प्रक्रिया

- सड़कों की घटेगी चौड़ाई, ओपन एरिया, जलाशय, पार्किंग व अन्य निर्माण कार्य होंगे अनिवार्य

BAREILLY:

BAREILLY:

मेट्रो ट्रेन का सपना संजोए बैठे बरेली की महायोजना में एक बड़ा अहम परिवर्तन होने जा रहा है। तेजी से होते शहरीकरण और बढ़ती आबादी को देखते हुए अब ऑप्टीमम पॉपुलेशन के मुताबिक लैंड यूज को हासिल किया जाएगा। इसके तहत महायोजना में संशोधन की तैयारी बीडीए कर रहा है। शासन का निर्देश मिलते ही संशोधन को अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। संशोधन के बाद कॉलोनी या क्0 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की प्रत्येक योजना में चाहे वह रिहायशी हो या मार्केट वहां पार्किंग, भूमिगत बिजली वायर व टेलीकॉम, केबिल लाइन, पाथ वे या साइकिल ट्रैक, जलाशय समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराना अनिवार्य होगा। आखिर क्यों पड़ रही संशोधन की जरूरत और कैसे होगा ऑप्टीमम लैंडयूज, पढि़ए

आखिर क्यों किया जा रहा संशोधन

बीडीए अधिकारियों के मुताबिक बरेली में जमीनों पर तेजी से बढ़ते जा रहे अवैध कब्जे और अवैध निर्माण की वजह से आम जन को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो आगामी वर्षो में बरेली में चारों ओर कंक्रीट के जाल ही नजर आएंगे न कि ग्रीनरी व अन्य जरूरी सुविधाएं दिखेंगी। जमीन सीमित है लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि ख्008 में राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति ख्0क्ब् के क्रम में ऑप्टीमम लैंडयूज के लिए महायोजना ख्0ख्क् में परिवर्तन किया जाएगा। संशोधन को लागू करने से पहले उसे बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा। सभी की राय के बाद इसे लागू किया जाएगा।

यह होंगे संशोधन

जलाशय का निर्माण

क्0 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजना के लेआउट में ओपन एरिया में क् परसेंट क्षेत्र में जलाशय का निर्माण किया जाएगा। ताकि भूमिगत जल की वाटर रिचार्जिग हो सके। जिसका सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी संबंधित कॉलोनी के डायरेक्टर्स की होगी।

अंडर ग्राउंड होगी केबल

टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के तार या अन्य केबल्स या वायर को अंडरग्राउंड रखना होगा। कॉलोनाइजर्स को मैप सैंक्शन कराते समय अंडरग्राउंड केबल्स को रखने का प्रपोजल मैप में अटैच करना होगा।

बनाना होगा पाथवे, साइकिल ट्रैक

शहर में किसी भी निर्माणदायी संस्था द्वारा क्8 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर साइकिल ट्रैक या पाथवे निर्माण का प्रावधान रहेगा। ट्रैक या पाथवे की चौड़ाई क्.ख् मीटर या ख्.भ् मीटर तक रखी जा सकती है।

कॉलोनी में ई-सुविधा केंद्र

कॉलोनाइजर्स को डेवलेप हो चुकी या डेवलपमेंट के लिए प्रस्तावित कॉलोनियों में क्भ् हजार की आबादी पर ई-सुविधा केंद्र का निर्माण कराना होगा। ताकि जनता अधिक से अधिक ई-सुविधाओं का लाभ ले सकें।

पार्किंग का निर्माण अनिवार्य

संशोधन के बाद ख्00 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों पर पार्किंग बनाना अनिवार्य होगा। टू व्हीलर्स के मुताबिक ओपन एरिया में फ्0, कवर्ड में फ्भ्, बेसमेंट में ब्0 वर्गमीटर की पार्किंग का निर्माण कराना होगा।

स्मारकों के पास निर्माण

पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों के सौ मीटर तक की क्षेत्र में किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहंीं थी। संशोधन के बाद पुरातत्व विभाग एनओसी मिलने पर वहां निर्माण कराया जा सकता है।

होटल निर्माण होगा आसान

बीडीए अभी तक रोड किनारे होटल निर्माण के लिए क्8 मीटर चौडे़ मार्ग पर ही अनुमति देता था पर संशोधन के बाद क्ख् मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर भी निर्माण कराया जा सकेगा। हालांकि, नए अविकसित क्षेत्र में क्8 मीटर चौड़ाई के मार्ग की कंडीशन बरकरार रहेगी।

अन्य

इसके अलावा पेट्रोल पंप फिलिंग स्टेशन के निर्माण के लिए भी भूखंड का क्षेत्रफल निर्धारित रहेगा। ग्रुप हाउसिंग योजना, भूखंड के लिए योजना के कुल क्षेत्रफल पर एफएआर देना होगा। जो जनसंख्या के मुताबिक रहेगा। इसमें क्8 मीटर चौड़ी सड़कें, पार्क, ओपन एरिया पर भी एफएआर 'फ्लोर एरिया रेसियो' के मुताबिक सुविधा देनी होगी। आवासीय एरिया में ख्ब् मीटर के बजाय क्8 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

बढ़ती जनसंख्या को उपलब्ध जमीन के मुताबिक बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए महायोजना में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। प्रस्ताव बोर्ड में पास होने के बाद लागू कर दिया जाएगा।

सुरेंद्र प्रसाद, सचिव, बीडीए