- राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद जारी किया शासनादेश

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DEHRADUN : देहरादून, राज्यकर्मियों को सरकार ने बोनस का तोहफा दिया है। शासन से जारी शासनादेश के मुताबिक अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के अलावा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2017-18 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस मिलेगा। सीएम के अनुमोदन और राज्य निर्वाचन आयेाग की अनुमति के बाद कार्मिकों को 6908 रुपए बोनस भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इससे करीब डेढ़ लाख कार्मिकों को लाभ मिल पाएगा।

निर्वाचन आयोग से ली अनुमति

निकाय चुनाव को लेकर कार्मिकों में बोनस को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। वित्त विभाग की ओर से पत्रावली को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया। लेकिन, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयेाग से भी अनुमति के लिए भेजा गया। आयोग ने अनुमति मिलने के तत्काल बाद शासन से जीओ जारी कर दिया। वित्त सचिव अमित नेगी की ओर से जारी जीओ में कहा गया है कि बोनस राशि में केंद्र सरकार की तर्ज पर अराजपत्रित कर्मचारियों को अधिकतम सात हजार रुपए मिलेंगे।

कर्मचारियों में खुशी की लहर

31 मार्च 2018 को सेवारत व न्यूनतम छह माह की लगातार सेवा कर चुके कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। आदेश के अनुसार 4800 ग्रेड पे वेतन तक के कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा इससे अधिक ग्रेड पे ले रहे ऐसे अराजपत्रित कार्मिक भी तदर्थ बोनस के पात्र होंगे, जिनकी प्रास्थिति में कोई परिवर्तन न हुआ हो। कैजुवल व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह राशि 1200 रुपए होगी। माना जा रहा है कि इससे सरकार के खजाने पर डेढ़ सौ करोड़ का बोझ पड़ेगा। बोनस की घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर है।