-बिना अनुमति नहीं चला सकेंगे ड्रोन, लेनी होगी ट्रेनिंग

-25 हजार रुपए की लाइसेंस फीस जमा कराने पर छूट जाएगा पसीना

GORAKHPUR: शहर में ड्रोन कैमरों की राह आसान नहीं रहेगी। ड्रोन कैमरे चलाने के लिए अनुमति के साथ-साथ ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग और परमिशन के ड्रोनबाजी महंगी पड़ सकती है। द डाइरेक्टरेट आफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने ड्रोन से संबंधित नियमों को सख्त कर दिया है। दो किलोग्राम वजन तक के ड्रोन को उड़ाने के लाइसेंस के लिए जहां 25 हजार रुपए की फीस जमा करानी होगी। वहीं, आपरेटर के लिए डीजीसीए से प्रपूव्ड ट्रेनिंग सेंटर से फार्मल प्रशिक्षण लेना जरूरी होगा। एसपी सिटी ने बताया कि ड्रोन उड़ाने के सभी मानकों का पालन कराया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी।

ग्रीन जोन में मिलेगी अनुमति

एविएशन मिनिस्ट्री ने एक दिसंबर से ड्रोन पालिसी को लागू करने का फैसला लिया था। इस पालिसी के तहत कई मानक तय किए हैं। ड्रोन कैमरों को उड़ाने के नियम, जोन सहित कई प्रावधान किए गए हैं। नियम में कहा गया है कि ड्रोन को चार सौ फिट की ऊंचाई से ज्यादा पर नहीं उड़ाया जा सकता है। इसे सिर्फ दिन की रोशनी में इस्तेमाल करना होगा। ड्रोन उड़ाने के लिए तीन जोन बनाए गए हैं। इनमें ग्रीन जोन में ही ड्रोन उड़ाने की अनुमति आसानी से मिल सकेगी। नैनो के अलावा अन्य सभी कैटीगरीज में ड्रोन उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। हर ड्रोन के लिए एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया जाएगा।

हवा में बने तीन जोन

रेड जोन: ड्रोन उड़ाने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी जा सकती है।

येलो जोन: कुछ नियमों के पालन, शर्त के साथ ड्रोन उड़ाने की परमिशन मिलेगी।

ग्रीन जोन: इस जोन में ड्रोन कैमरों को उड़ाने की पूरी तरह से परमिशन मिल सकेगी।

वजह के हिसाब से पांच कैटगरीज

नैनो - ढाई सौ ग्राम या उससे कम

माइक्रो- ढाई सौ ग्राम से लेकर दो किलो तक

स्माल - दो किलो से लेकर 25 किलो तक

मीडियम - 25 किलो से लेकर डेढ़ सौ किलो तक

लार्ज- डेढ़ सौ किलो से अधिक

एक बार में सिर्फ एक पायलट को अनुमति

पुलिस से जुड़े लोगों का कहना है कि एक पायलट सिर्फ एक समय में ड्रोन उड़ा सकेगा। ड्रोन परमिट डीजीसीए (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) देगा। ये परमिट पांच तक मान्य होगा। लेकिन इसे किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। एक परमिट पर दो पायलट एक साथ ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे। 18 साल से अधिक उम्र के कम से कम 10वीं पास को अनुमति मिलेगी। उसे अंग्रेजी की जानकारी भी होना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, ड्रोन उड़ाने के लिए फ्लाईट प्लान का होना जरूरी होगा। ड्रोन, पायलट और मालिकों का एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद हर उड़ान (नैनो ड्रोंस को छोड़कर) के लिए उपयोग करने वाले अपने मोबाइल ऐप के जरिए अनुमति ले सकेंगे।

शहर में 10 से अधिक ड्रोन कैमरे

गोरखपुर में ड्रोन कैमरों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। फोटो स्टूडियो, शादी-विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों में फोटोग्राफी के लिए ड्रोन कैमरों का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि कितने ड्रोन यहां हैं। इसके बारे में कोई सूचना पुलिस के पास मौजूद नहीं है।

यहां उड़ाने की सख्त मनाही

हवाई अड्डे का पांच किलोमीटर का क्षेत्र

इंटरनेशनल बार्डर से 25 किलोमीटर का दायरा

राज्य सचिवालयों के आसपास तीन किलोमीटर

गृह मंत्रालय के चिह्नित, रणनीतिक और अन्य प्रतिष्ठान

युद्ध के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर तीन किलोमीट

वर्जन

ड्रोन कैमरों से संबंधित जो भी गाइड लाइंस जारी हुई है। उनका पालन कराया जाएगा। अवैध ढंग से ड्रोन कैमरे चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। शहर में कितने लोगों के पास ड्रोन कैमरे हैं। इसका पूरा ब्यौरा तैयार कराया जाएगा।

विनय कुमार सिंह, एसपी सिटी