263.85 करोड़ टैक्स चोरी का आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बद्ध नगर नोएडा की पूर्वी पान मसाला कम्पनी के डायरेक्टर मनोज कुमार अरोड़ा की शार्ट टर्म जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अरोड़ा ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर जमानत मंजूर करने की मांग की थी। कोर्ट ने आरोप गंभीर माना और रिहा करने से इन्कार कर दिया।

यह आदेश जस्टिस वीके सिंह ने दिया है। केंद्रीय उत्पाद एवं कस्टम शुल्क विभाग के अधिवक्ता रमेश चंद्र शुक्ल का कहना था कि विभाग ने डायरेक्टर की कम्पनी व आवास पर छापा डाला। कई दस्तावेज सहित 263.85 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गयी। विभागीय में टैक्स चोरी साबित हुई, मेरठ में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है। उन्होंने जमानत दिये जाने का विरोध किया। कोर्ट ने उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 9ए (1) के तहत दर्ज प्राथमिकी में लगे टैक्स चोरी के आरोपों को गंभीर माना और जमानत अर्जी वापस करते हुए खारिज कर दी।

एससीएसटी एक्ट की धारा 18ए की वैधता को चुनौती

सुनवाई 19 सितम्बर को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा एससीएसटी ऐक्ट की धारा 18 में किये गये संशोधन की वैधता की चुनौती याचिका को सुनवाई हेतु 19 सितम्बर को पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है।

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवन्त वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुनीता शर्मा की जनहित याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव व एससीमिश्र का कहना है कि संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, 19 व 21 के विपरीत है। नये संशोधन कानून से अनुसूचित जाति के सदस्य के खिलाफ अपराध की प्राथमिकी दर्ज होते ही तुरन्त गिरफ्तारी का उपलब्ध किया गया है। उसे रोलर ऐक्ट के समान मानते हुए मूल अधिकारों के विपरीत मानते हुए असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गयी है। इस कानून से नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।