-जांच साक्ष्य में अनुपस्थिति को ले कोर्ट ने दिया आदेश

PATNA :चुनावी सभाओं में दिए गए भाषणों को लेकर पीएम मोरी और भाजपा अध्यक्ष अमित साह पर छपरा में परिवारवाद दायर किया गया था। यह परिवारवाद खारिज हो गया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के कारण मंडे को परिवाद खारिज कर दिया। ज्ञात हो कि विधि मंडल के उपाध्यक्ष मधुसूदन प्रसाद मंडल और सिविल कोर्ट के अधिवक्ता रामाशीष राय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में परिवाद दर्ज कराकर नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को नामजद किया था।

चारा चोर और शैतान शब्द पर थी आपत्ति

परिवाद में लालू प्रसाद के प्रति शैतान शब्द का प्रयोग कर एक खास समुदाय के खिलाफ अपने लाभ के लिए लोगों को उकसाने और अमित शाह द्वारा बिहार अब चारा चोर के नाम से जाना जाता है कहकर बिहारी जनता का अपमान किए जाने की बातों का उल्लेख किया गया था। दोनों पर योजनाबद्ध तरीके से नाजायज लाभ के उद्देश्य से अपनी पदों की गरिमा ताक पर रखते हुए अमर्यादित शब्द और भाषा का प्रयोग कर समाज में घृणा द्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया था। परिवाद क्भ्फ्(ए) क्म्म्, क्7क्, (च), क्7क्(छ), ब्99, भ्0भ् भादवि में दर्ज कराया गया था। इसे जांच साक्ष्य के लिए रखा गया था। जांच साक्ष्य में सोमवार को उपस्थित नहीं होने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राधेश्याम शुक्ल ने इसे खारिज कर दिया।