PATNA : अगर प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। फसल सहायता योजना के तहत ऑनलाइन निबंधन के लिए बुधवार को पोर्टल लांच किया गया।

अगर आपने दो हेक्टेयर जमीन पर खेती की है और कम से कम एक फीसदी भी नुकसान हुआ है तो मुआवजा के लिए दावा कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से साढ़े सात हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल 15 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा। सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने दुल्हिन बाजार के किसान लालदेव यादव का निबंधन करके इसकी शुरुआत भी कर दी है। रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

दायरे में आएंगे 1 करोड़ किसान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह पर बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना की विशेषता यह है कि इसके दायरे में राज्य के एक करोड़ से अधिक किसान आएंगे, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा के दायरे में सिर्फ 16 लाख किसान ही आते थे। दूसरी खासियत यह कि 20 फीसदी की फसल क्षति तक साढ़े सात हजार की दर से दो हेक्टेयर के लिए मुआवजा मिलेगा, लेकिन अगर नुकसान 20 फीसदी से अधिक है तो मुआवजे की दर बढ़कर 10 हजार प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। यानी दो हेक्टेयर के लिए 20 हजार रुपये मिलेंगे। योजना का मकसद आपदाओं में फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को मदद करते हुए उन्हें अगली खेती के लिए प्रोत्साहित करना है।

मोबाइल से भी होगा निबंधन

विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि मोबाइल से भी निबंधन कराया जा सकेगा। रैयतों को जमीन का खाता-खसरा का योरा देना होगा, जबकि गैर रैयतों का काम स्वघोषणा से हो जाएगा। कटनी के 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करके किसानों के बैंक खाते में मुआवजे का पैसा दे दिया जाएगा।