- 15 अज्ञात पुरुष और पांच अज्ञात महिलाएं भी शामिल, 11 जून को सिटी मजिस्ट्रेट ने लागू की थी धारा 144

- धारा 144 लगी होने के बावजूद कर रहे थे धरना प्रदर्शन, मेयर भी हुए थे शामिल

बरेली : नगर निगम के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 के पालन को की गई नाकाबंदी तोड़कर मेयर उमेश गौतम की अगुवाई में धरना-प्रदर्शन और अगले दिन नगर आयुक्त के पुतले पर जूते बरसाना भाजपा पार्षदों को महंगा पड़ गया. सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने भाजपा के छह पार्षदों, एक पूर्व पार्षद और एक पार्षद पति समेत 29 लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है. इसमें 15 अज्ञात पुरुष और पांच अज्ञात महिलाएं भी शामिल हैं.

इन पर दर्ज हुआ मुकदमा

कोतवाली पुलिस ने पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उसमें छंगालाल मौर्य, अजय चौहान, हरिओम कश्यप, अवनीश कुमार, अमित कुमार, और विनोद सैनी शामिल हैं. वहीं पार्षद अनुपम सक्सेना के पति चमन सक्सेना और पूर्व पार्षद सीतराम रघुवंशी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया गया है.

फोटो व पूछताछ के बाद केस

मुकदमा फोटो देखने और नगर निगम कर्मचारियों से पूछताछ में नाम सामने आने के बाद कराया गया है. तहरीर में कहा गया है कि नगर निगम की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई थी. धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित था लेकिन इन लोगों ने न सिर्फ कानून का मजाक उड़ाते हुए धरना प्रदर्शन किया बल्कि नगर आयुक्त का पुतला बनाकर उस पर जूते मारने का दुस्साहसिक कार्य भी किया. इसलिए इन लोगों के खिलाफ आइपीसी की धारा 143 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

11 जून को लागू हुई धारा 144

नगर आयुक्त के दस जून को वापस लौटने पर नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन को पार्षदों ने कार्यालय में नहीं जाने दिया. इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर पार्षदों से बातचीत करके समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की लेकिन पार्षदों ने बातचीत करने से मना कर दिया और नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की. जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने नगर निगम परिसर के 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू कर दी थी. अगले दिन नाकाबंदी तोड़कर धरना-प्रदर्शन किया गया.