क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ : राशन डीलर संजय कुमार हत्या मामले में कोर्ट ने बुधवार को पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. गौरतलब है कि 17 दिसंबर 2015 को गोंदा थाना क्षेत्र के हातमा बस्ती में रहने वाले संजय की हत्या कर दी गयी थी. मृतक की पत्‍‌नी कलावती देवी ने सभी आरोपियों के खिलाफ गवाही दी थी. उसने पुलिस को बताया कि मृतक संजय की भाभी उसके पति के साथ गलत संबंध बनाना चाहती थी.ऐसा नहीं करने पर भाभी संतोषी देवी ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर संजय कुमार की हत्या करा दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में संतोषी देवी, मकबूल अंसारी, संदीप किस्पोट्टा, मकबूल अंसारी सहित एक अन्य आरोपी को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में 13 गवाहों की गवाही दर्ज की गई.

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की कोर्ट में पेशी

सिविल कोर्ट के न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में बुधवार को पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की पेशी हुई. बड़कागांव कांड से जुड़े कई मामलों में कोर्ट ने योगेंद्र की तीन दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. गौरतलब है कि बड़कागांव कांड से जुड़े कई मामले हजारीबाग कोर्ट में चल रहा था. जिसमें कई मामले रांची कोर्ट में हस्तांतरित किए गए हैं. स्थानांतरित किए गए मामले की अगली सुनवाई आगामी 26 अप्रैल को होगी. ज्ञात हो कि15 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पूर्व कृषि मंत्री ने रांची सिविल कोर्ट में सशरीर उपस्थित होकर सरेंडर किया था. जिसके बाद पूर्व कृषि मंत्री को न्यायिक हिरासत में बिरसा कारागार में भेज दिया गया था.