DEHRADUN: डालनवाना पुलिस ने जमीन दिलाने के नाम पर 34 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसआईटी जांच में पाया गया कि जिस व्यक्ति ने जमीन को अपना बताते हुए रजिस्ट्री की थी, उसने जमीन खरीदी तो थी। मगर राजस्व और नगर निगम के दस्तावेजों में पूर्व स्वामी का नाम दर्ज था। पीडि़त राकेश कुमार पुत्र ज्योति प्रसाद निवासी हरबर्टपुर, विकासनगर ने ईसी रोड स्थित एक प्लॉट की 19 अप्रैल 2016 को राशिद पुत्र लियाकत अली निवासी ग्राम अधमी, पोस्ट नन्हेड़ा, तहसील बापोली, पानीपत, हरियाणा से रजिस्ट्री करवाई थी जिसके लिए पीडि़त राकेश ने राशिद को 34 लाख रुपए भी दिए थे।

पता चला किसी और ने खरीदी जमीन
राकेश का आरोप है कि जब वह जमीन पर बाउंड्रीवॉल कराने गए तो राजकुमार कक्कड़ पुत्र कांति कुमार कक्कड़ निवासी चंदरनगर वहां आया और कहने लगा कि यह जमीन उसने खरीदी है। पीडि़त ने पूछा कि उसने अब तक जमीन को नगर निगम के दस्तावेजों में अपने नाम क्यों नहीं कराई तो उसने पीडि़त से कहा कि वो 40 लाख रुपये में प्लाट को उनके नाम कर सकता है। इंस्पेक्टर राजीव रौथाण ने बताया कि मामले में तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।

रजिस्ट्री निकली किसी तीसरे के नाम
राजस्व और नगर निगम के अभिलेखों से पता चला है कि पीडि़त के खरीदने से पहले इस जमीन की राशिद ने 16 फरवरी 2016 को योगेश तलवार निवासी रेसकोर्स के नाम रजिस्ट्री कराई थी। नगर निगम में यह जमीन योगेश व अनिल तलवार के नाम है।