जीएसटी काउंसिल ने अब जीएसटीआर-1 पर भी लगाया पेनाल्टी का नियम

ALLAHABAD: जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी जीएसटी काउंसिल और सरकार से सहूलियतें मांग रहे हैं और काउंसिल शिकंजा और कसता जा रहा है। अब निर्धारित डेट तक जीएसटीआर-1 नहीं भरने वाले व्यापारियों को 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से पेनाल्टी जमा करनी होगी। अभी तक जीएसटीआर-3बी पर ही पेनाल्टी का नियम था।

सबकी तय की गई है डेट

अभी तक हर महीने व्यापारियों को जीएसटीआर-1 के साथ ही जीएसटीआर-3बी भरना अनिवार्य है। हर महीने के 12 तारीख तक जीएसटीआर-1 और 20 तारीख तक जीएसटीआर-3बी भरना अनिवार्य है। जीएसटीआर-3बी निर्धारित डेट तक नहीं भरने पर पेनाल्टी का नियम था।

100 रुपये प्रति दिन पेनाल्टी

जीएसटीआर-1 पेनाल्टी के दायरे से गायब था। नवंबर से इसे भी पेनाल्टी में शामिल कर लिया गया है। 12 दिसंबर नवंबर का जीएसटीआर-1 भरने की लास्ट डेट थी। जिन व्यापारियों ने 12 दिसंबर तक जीएसटीआर-1 रिटर्न भरा उन्हें, पेनाल्टी नहीं देनी होगी। जिन्होंने नहीं भरा, उन्हें 100 रुपये प्रति दिन पेनाल्टी देनी होगी।

पोर्टल का सर्वर रहा फेल

20 दिसंबर जीएसटीआर-3बी भरने की लास्ट डेट है। इसके पहले जीएसटी पोर्टल काम न करने और सर्वर फेल होने की समस्या बढ़ गई है। गुरुवार को दिन भर पोर्टल डिस्टर्ब रहा। चाह कर भी व्यापारी रिटर्न नहीं जमा कर सके।

व्यापारियों पर पेनाल्टी का बोझ डालना पूरी तरह से गलत है। सरकार का सिस्टम ध्वस्त है। पोर्टल काम नहीं करता है, तो व्यापारी की क्या गलती है। पहले अपना सिस्टम ठीक करें, इसके बाद ही व्यापारी पर कार्रवाई करें।

संतोष पनामा

संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति