राज्य सरकार से जवाब तलब

prayagraj@inext.co.in

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हवेलिया, झूंसी की गांव सभा की जमीन पर बनी सड़क पर प्रतिष्ठानपुरी आवास समिति के सचिव शोएब खान उर्फ पप्पू द्वारा अवरोध उत्पन्न करने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा

यह आदेश जस्टिस भारती सप्रू तथा जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने श्रीमती अर्चना व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि प्रयागराज आवास समिति के गाटा संख्या 108, 109 और 106 एवं प्रतिष्ठानपुरी आवास समिति के गाटा संख्या 111, 112 जो कि गांव सभा की जमीन है, पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और प्लाटिंग कर रहे हैं। बाउंड्री बनाकर रास्ता बंद कर दिया है। इसी सड़क से बिजली तार, पाइप लाइन, पुलिया, गैस पाइपलाइन, टेलीफोन लाइन बिछाई गयी है। 12 वर्षो से आवागमन का आम रास्ता है। सरकार की तमाम सुविधाएं प्राइवेट सोसायटी के कब्जे में होने के कारण आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। झूंसी के लोगों ने थाने का घेराव भी किया।

XXXXXXXXXXXXXXX

बालमुकुन्द स्थायी अधिवक्ता बने

इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता बालमुकुन्द सिंह को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम का हाई कोर्ट में स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इन्हें निगम की तरफ से याचिकाओं की नोटिस प्राप्त करने तथा निगम का पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया गया है। इस आशय का आदेश निगम के चेयरमैन व एमडी डीआर सरीन ने जारी किया है।