कोर्ट ने नगर आयुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया

PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टेण्डर नोटिस की चुनौती याचिका पर जवाब दाखिल न कर याची को मिले ठेके को ही निरस्त करने के मामले में नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और पूछा है कि याचिका पर क्यों जवाब दाखिल नहीं किया गया और कोर्ट में याचिका लंबित होने के बावजूद टेण्डर निरस्त कर दिया गया। कोर्ट ने कहा है कि किसी कारणवश यदि जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता तो अगली सुनवाई की तिथि 17 जनवरी को नगर आयुक्त कोर्ट में हाजिर हो। कोर्ट ने अन्य विपक्षियों से भी जवाब मांगा है।

यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल तथा जस्टिस पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने मेसर्स ट्रैफिक मीडिया (इंडिया) प्रा.लि। की याचिका पर दिया है। याची ने टेण्डर को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि टेण्डर केवल नई दिल्ली में ही प्रकाशित किया गया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने नगर आयुक्त सहित विपक्षियों से चार हफ्ते में जवाब मांगा। जवाबी हलफनामा तो नहीं दाखिल हुआ किन्तु एक हफ्ते के भीतर याची को दिया गया ठेका निरस्त कर दिया गया। कोर्ट ने जब ठेका निरस्त करने का कारण पूछा तो नगर आयुक्त की तरफ से 3 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा गया। कोर्ट ने इस अनुरोध को मानने से इन्कार करते हुए नगर आयुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। सुनवाई 17 जनवरी को होगी।