कुंभ मेलाधिकारी को हाई कोर्ट का आदेश

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PRAYAGRAJ :
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सत्यम के योग सत्संग समिति को सुविधाओं समेत तीन दिन में कुंभ मेलाधिकारी को भूमि आवंटन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आगे चलकर उनकी याचिका खारिज हो जाती है तो याची सत्संग समिति सुविधाओं को देने में लगे व्यय का सरकार को भुगतान करेगा। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज होने के आधार पर कुंभ मेला में भूमि आवंटन न करने के कुंभ मेलाधिकारी के आदेश को सही नही माना।

योग सत्संग समिति की याचिका
यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल व पंकज भाटिया की खंडपीठ योग सत्संग समिति की याचिका पर दिया है। समिति की तरफ से डाक्टर राधा सत्यम ने याचिका दायर की थी। याची के अधिवक्ता अमित कुमार श्रीवास्तव का तर्क था कि मेलाधिकारी ने यह कहते हुए भूमि आवंटन से मना कर दिया है कि याची के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है जो गलत है। कहा गया कि किसी साधु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने मात्र से कुंभ में भूमि आवंटन करने से इंकार करना गलत है। कुंभ मेलाधिकारी ने कोर्ट के आदेश के बाद याची के प्रत्यावेदन पर विचार कर प्राथमिकी दर्ज होने के आधार पर मेला में भूमि आवंटन से मना कर दिया है।

प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह व प्रयागराज कुंभ मेलाधिकरण के तरफ से कार्तिकेय सरन ने बहस की तथा याचिका का विरोध किया।