PATNA : गर्दनीबाग अस्पताल के आसपास कचरा डंपिंग और मोहल्लों में जमा कचरे को नहीं हटाये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम से छह सप्ताह के अन्दर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ को बताया गया था कि चौक चौराहे पर कचरे का अंबार रहता है। पटना नगर निगम कर्मचारी इसे सही वक्त पर नहीं हटाते। याचिकाकर्ता ने खासतौर पर गर्दनीबाग हॉस्पिटल के आसपास जमा गंदगी को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई में पटना नगर निगम की ओर से सफाई भी पेश की गई। निगम का कहना था कि हर दिन सफाई होती है। कचरे को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इलाकों की नियमित सफाई होनी चाहिए। छह सप्ताह बाद मामले की फिर होगी सुनवाई ।