निजी मेडिकल कॉलेज की फीस निर्धारण पर राज्य सरकार ने नहीं दिया जवाब

PATNA : निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस तय करने के मामले में राज्य सरकार के रवैया से पटना हाईकोर्ट नाराज है। इस मामले में दायर याचिका में एक साल से जवाब नहीं दिए जाने पर सोमवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 10 दिन बाद भी सरकार का जवाब नहीं आया तो हर्जाने की राशि बढ़ सकती है। यह आदेश न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने दिया ।

क्या था आरोप

मामले की सुनवाई शुरू होते ही अदालत ने फीस निर्धारण के संबंध में सरकार का पक्ष जानना चाहा लेकिन सरकारी वकील संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए । अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिनों के बाद निर्धारित करते हुए मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से हलानामा दायर कर सही स्थिति स्पष्ट करने को कहा। याचिका में कहा गया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मनमाने ढंग से फीस वसूल रहे हैं। इस पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सरकार अक्षम दिखाई पड़ती है। इस पर कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार को फीस निर्धारण नियमावली बनाने की सलाह दी।